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Sultanpur News: पूर्व मंत्री का पुतला फूंकने वाले आरोपी ने किया सरेंडर

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 08 Apr 2026 11:36 PM IST
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The accused who burnt the effigy of the former minister surrendered
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सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का पुतला फूंकने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में मंगलवार को गैरहाजिर चल रहे आरोपी सदाशिव पांडेय ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उनकी जमानत अर्जी पर स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने उन्हें जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय है।
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अमेठी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक आनंद भूषण बेलदार ने 25 फरवरी 2014 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अमेठी कोतवाली के कडेरगांव निवासी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल व सह आरोपी भाजपा नेत्री रश्मि सिंह, काशी प्रसाद, सुधांशु शुक्ल, वेद प्रकाश पांडेय, मानवेंद्र सिंह व सदाशिव पांडेय के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। मामले में अन्य सह आरोपियों ने पूर्व में हाजिर होकर जमानत करा लिया है।
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पूर्व सपा विधायक के मामले में 22 को होगी बहस
सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडेय से जुड़े दो मुकदमे में बहस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने दोनों मामले में बहस के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।

लंभुआ विधान सभा के तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी संदीप सिंह ने कोतवाली देहात थाने में तीन फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी संतोष पांडेय व उनके समर्थकों के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के सरकारी विद्यालय में मीटिंग बुलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

वादी संदीप सिंह ने ही संतोष पांडेय व उनके समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति के रोड शो निकालने के आरोप में 24 फरवरी 2022 को कोतवाली देहात थाने में दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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