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Sultanpur News: पूर्व नपं अध्यक्ष की अस्थायी रिहाई अर्जी ट्रायल कोर्ट से निरस्त

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 30 Mar 2026 11:10 PM IST
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The trial court dismissed the application for temporary release of the former nagar panchayat president.
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सुल्तानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश पांडेय की अदालत में बहस हुई। सेशन जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चंद्रमा देवी की जमानत अर्जी चार शर्तों के साथ मंजूर कर ली है। अदालत ने 50 हजार जमानत धनराशि का एक जमानतनामा व निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चंद्रमा देवी की तरफ से एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत में जमानतनामा पेश किया गया और उसका सत्यापन नहीं हो जाने तक अस्थायी रिहाई आदेश जारी करने की मांग की गई। फिलहाल, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी अर्जी को निरस्त करते हुए अस्थायी रिहाई करने से इन्कार कर दिया।
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानतदार व उसके अभिलेख के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को निर्देशित किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश से चंद्रमा देवी को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई रुकी हुई है। वहीं मूल पत्रावली में उनकी तरफ से पेश की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि पूर्व से ही नियत है। अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी पप्पू ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए हैं। एसीजेएम की अदालत में यह मामला लंबित चल रहा है। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य कार्रवाई जारी की गई थी। चंद्रमा देवी इस मामले में गत 26 मार्च को सरेंडर करने के बाद जेल जा चुकी है। जेल जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था।

चार आरोपी अब भी गैर-हाजिर
मामले से जुड़े शेष चारों आरोपी अब भी गैर-हाजिर चल रहे है। परिवादी के अधिवक्ता ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई जारी करने के लिए अर्जी दी है। ट्रायल कोर्ट ने मूल पत्रावली में सुनवाई के लिए 17 अप्रैल व चंद्रमा देवी की तरफ से पेश की गई दूसरी अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
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