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Sultanpur News: पिता-पुत्र की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:39 PM IST
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सुल्तानपुर। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या सहित अन्य आरोपों से जुड़े करीब 16 साल पुराने मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की सजा पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी बृजेश वर्मा और शैलेंद्र गोस्वामी रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से डेढ़ लाख रुपये मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है।
जयसिंहपुर थाने के कारेबन गांव के रहने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह ने तीन मार्च 2010 को अपने गांव के ही हरिनारायन सिंह व उनके पुत्र संदीप सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान हत्या में पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह की साजिश पाई गई और पुलिस ने कारेबन निवासी शिवशंकर सिंह, बृजेश वर्मा निवासी बालिपुर मजरे सेवतरी व वरसोमा-नथईपुर निवासी शैलेंद्र गोस्वामी उर्फ रिंकू, जितेंद्र गोस्वामी उर्फ राजू को आरोपी बनाया।
ट्रायल के दौरान तत्कालीन प्रधान शिवशंकर सिंह व जितेंद्र गोस्वामी की मौत हो चुकी है जबकि आरोपी बृजेश वर्मा व शैलेंद्र गोस्वामी के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए एक दिन पूर्व जेल भेजने का आदेश दिया था। मामले में दोषियों को जेल से तलब कर मंगलवार को उनकी सजा पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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जयसिंहपुर थाने के कारेबन गांव के रहने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह ने तीन मार्च 2010 को अपने गांव के ही हरिनारायन सिंह व उनके पुत्र संदीप सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान हत्या में पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह की साजिश पाई गई और पुलिस ने कारेबन निवासी शिवशंकर सिंह, बृजेश वर्मा निवासी बालिपुर मजरे सेवतरी व वरसोमा-नथईपुर निवासी शैलेंद्र गोस्वामी उर्फ रिंकू, जितेंद्र गोस्वामी उर्फ राजू को आरोपी बनाया।
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ट्रायल के दौरान तत्कालीन प्रधान शिवशंकर सिंह व जितेंद्र गोस्वामी की मौत हो चुकी है जबकि आरोपी बृजेश वर्मा व शैलेंद्र गोस्वामी के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए एक दिन पूर्व जेल भेजने का आदेश दिया था। मामले में दोषियों को जेल से तलब कर मंगलवार को उनकी सजा पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।