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Unnao News: 24 का बता 16 कैरेट का बेच दिया सोना, तीन पर प्राथमिकी
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हसनगंज। न्यायालय एसीजीएम के आदेश पर पुलिस ने सर्राफा व्यापारी, उसके भाई व एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोप है कि व्यापारी ने 24 का बताकर 16 कैरेट का सोना थमा दिया।
कोतवाली क्षेत्र के कोरौरा गांव निवासी धर्म सिंह ने 10 मार्च को एसीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि वह बेटे अरुण की शादी के लिए जेवर खरीदने फरवरी माह में शाहपुर तोंदा बाजार स्थित अर्पित गुप्ता की ज्वेलरी दुकान पर गए थे। वहां दुकान मालिक अर्पित गुप्ता, उनके भाई नीरज गुप्ता व नीरज की पत्नी मौजूद थीं। पीड़ित के अनुसार उन्होंने करीब दो लाख 75 हजार रुपये का पुराना सोना-चांदी बेचा और 22 व 24 कैरेट सोने के नाम पर करीब छह लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे।
धर्म सिंह का आरोप है कि शादी के बाद आभूषणों पर शक होने पर उन्होंने दूसरे सर्राफा व्यापारी से जांच कराई तो सोना मात्र 16 कैरेट का निकला। जब उन्होंने दुकानदार से बिल मांगा तो उन्हें फर्जी रसीद दे दी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। एसीजीएम के आदेश पर पुलिस ने 25 मई को अर्पित गुप्ता, नीरज गुप्ता व एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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कोतवाली क्षेत्र के कोरौरा गांव निवासी धर्म सिंह ने 10 मार्च को एसीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि वह बेटे अरुण की शादी के लिए जेवर खरीदने फरवरी माह में शाहपुर तोंदा बाजार स्थित अर्पित गुप्ता की ज्वेलरी दुकान पर गए थे। वहां दुकान मालिक अर्पित गुप्ता, उनके भाई नीरज गुप्ता व नीरज की पत्नी मौजूद थीं। पीड़ित के अनुसार उन्होंने करीब दो लाख 75 हजार रुपये का पुराना सोना-चांदी बेचा और 22 व 24 कैरेट सोने के नाम पर करीब छह लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे।
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धर्म सिंह का आरोप है कि शादी के बाद आभूषणों पर शक होने पर उन्होंने दूसरे सर्राफा व्यापारी से जांच कराई तो सोना मात्र 16 कैरेट का निकला। जब उन्होंने दुकानदार से बिल मांगा तो उन्हें फर्जी रसीद दे दी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। एसीजीएम के आदेश पर पुलिस ने 25 मई को अर्पित गुप्ता, नीरज गुप्ता व एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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