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Unnao News: भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सहित तीन पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी
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उन्नाव। शहर के एक मोहल्ला निवासी युवती ने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष और उनके दो साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जांच शुरू कर दी है। उधर, आरोपी भाजपा नेता, एक मकान के विवाद में झूठा आरोप लगाने की बात कह रहे हैं।
न्यायालय में शिकायती पत्र देकर पीड़ित युवती ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को रात करीब 2:30 बजे भाजपा नेता संदीप निगम दो साथियों के साथ घर आए और कमरे में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार उन्होंने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने संदीप निगम सहित तीन पर सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं आरोपी भाजपा नेता का कहना है कि जिस मकान में युवती रहती है, उसके चार हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार से करीब 40 साल पहले किराये पर दुकान ली थी। आरोप लगाने वाली युवती ने दूसरे हिस्से में निर्माण कराने का प्रयास किया था जिसका विरोध किया था और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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न्यायालय में शिकायती पत्र देकर पीड़ित युवती ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को रात करीब 2:30 बजे भाजपा नेता संदीप निगम दो साथियों के साथ घर आए और कमरे में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार उन्होंने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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इसके बाद न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने संदीप निगम सहित तीन पर सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं आरोपी भाजपा नेता का कहना है कि जिस मकान में युवती रहती है, उसके चार हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार से करीब 40 साल पहले किराये पर दुकान ली थी। आरोप लगाने वाली युवती ने दूसरे हिस्से में निर्माण कराने का प्रयास किया था जिसका विरोध किया था और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
