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Unnao News: युवती के हत्यारोपी के अस्पताल का लाइसेंस रद्द

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 01:05 AM IST
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फोटो-51- शेखपुर मोहल्ला स्थित उत्तम हॉस्पिटल। संवाद - फोटो : आशीष शर्मा
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उन्नाव। अस्पताल में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जेल गए देवकांत उत्तम की पत्नी ने नाम पंजीकृत नर्सिंगहोम का सीएमओ ने मंगलवार को पंजीकरण निरस्त कर दिया है। एसीएमओ ने शुक्रवार को नर्सिंगहोम का निरीक्षण किया था और अनियमितताएं मिलने पर नोटिस दिया था। जवाब न देने पर सीएमओ ने यह कार्रवाई की है।

मालूम हो कि अस्पताल का संचालन देवकांत करता था। शहर के मोहल्ला शेखपुर स्थित उत्तम हॉस्पिटल के संचालक देवकांत उत्तम पर इसी अस्पताल में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म और फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण व जबरन गर्भपात कराने का आरोप है। युवती ने सदर कोतवाली में शिकायत की तो अपहरण कर हत्या कर दी।
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शुक्रवार को एसीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार ने उत्तम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। जांच में पाया कि अस्पताल देवकांत की पत्नी मोनिका उत्तम के नाम पंजीकृत है। यहां कोई डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ न मिलने सहित अन्य अनियमितताएं सामने आई थीं। एसीएमओ ने नोटिस देकर अस्पताल पर ताला लगवा दिया था। तीन दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था। निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर सीएमओ डाॅ़ अजय कुमार शर्मा ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। बताया कि जिले के अन्य निजी अस्पतालों की भी जांच की जाएगी और जहां भी अनियमितता मिलेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सीजेएम न्यायालय में आज होगी पेशी
युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और हत्या की घटना में मुख्य आरोपी देवकांत उत्तम के खिलाफ सदर कोतवाली के प्रार्थनापत्र पर सीजेएम न्यायालय ने उन्नाव में दर्ज मुकदमे में बी-वारंट जारी किया था। आज कानपुर पुलिस उसे न्यायालय में पेश करेगी।
उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने देवकांत के खिलाफ सदर कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म, ब्लैकमेल और गर्भपात की प्राथमिकी में आरोपी के बयान व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीजेएम न्यायालय से बी-वारंट हासिल किया था। न्यायालय ने दस जून को आरोपी को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। आज कानपुर पुलिस उसे उन्नाव न्यायालय में पेश करेगी। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि पूछताछ पूरी होने तक आरोपी को उन्नाव जेल में ही न्यायिक अभिरक्षा में रखने के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया जाएगा और न्यायालय के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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