{"_id":"6967e2f62d9c95e16106ab88","slug":"unnao-news-unnao-news-c-221-1-sknp1055-143498-2026-01-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: महिला से दुष्कर्म में दस साल का सश्रम कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unnao News: महिला से दुष्कर्म में दस साल का सश्रम कारावास
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्नाव। पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जज स्वतंत्र प्रकाश ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने 12 मार्च 2021 को कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि आसीवन थाना के बारीथाना गांव निवासी छुन्नू, उसके (पीड़िता) के घर के बगल में रहने वाले विनोद का सगा साला है। कुछ दिनों से वह अपने बहनोई विनोद के यहां ही रह रहा था। 11 मार्च 2021 को शाम करीब तीन बजे वह (पीड़िता) घर में अकेली थी।
इस दौरान छुन्नू घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने 15 मार्च 2021 को आरोपी छुन्नू के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम में पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने छुन्नू को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसपर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
Trending Videos
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने 12 मार्च 2021 को कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि आसीवन थाना के बारीथाना गांव निवासी छुन्नू, उसके (पीड़िता) के घर के बगल में रहने वाले विनोद का सगा साला है। कुछ दिनों से वह अपने बहनोई विनोद के यहां ही रह रहा था। 11 मार्च 2021 को शाम करीब तीन बजे वह (पीड़िता) घर में अकेली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस दौरान छुन्नू घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने 15 मार्च 2021 को आरोपी छुन्नू के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम में पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने छुन्नू को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसपर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
