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Unnao News: गमला कारोबारी की हत्या में दो दोस्तों को उम्रकैद

Thu, 28 May 2026 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 12:43 AM IST
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उन्नाव। सफीपुर के उनवां गांव में पांच साल पहले हुई गमला कारोबारी नासिर की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आया। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने कारोबारी के दो दोस्तों चिरकुट और शादाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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नासिर के भाई वारिस ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि 18 नवंबर 2021 को नासिर घर से गया और नहीं लौटा। खोजबीन पर घर से 500 मीटर दूर बाग में उसका शव मिला। वारिस ने नासिर के दोस्त चिरकुट और शादाब के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 20 नवंबर 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाया गया।
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भाई की मौत का बदला लेने के लिए की थी हत्या
गमला कारोबारी की हत्या में मुख्य आरोपी शादाब था। उसने हत्या में दोस्त चिरकुट की मदद ली थी। पुलिस पूछताछ में शादाब ने बताया था कि उसका बड़ा भाई शहंशाह नासिर की बहन से शादी करना चाहता था। नासिर इसके लिए राजी नहीं था। शादी न होने से क्षुब्ध होकर शहंशाह ने घटना से तीन साल पहले जान दे दी थी। भाई की मौत के बाद से वह मन ही मन नासिर से बदला लेने की ठान चुका था। इसके लिए उसने पहले नासिर से दोस्ती की। घटना वाले दिन उसने चिरकुट की मदद से नासिर को उनवां निवासी अरमान के बाग में बुलाया। वहां शराब पिलाई और लोहे की रॉड से सिर पर कई वार कर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था। हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आलाकत्ल और टूटा मोबाइल भी बरामद किया था।
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