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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद
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उन्नाव। न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी राकेश उर्फ भुर्री को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला हसनगंज कोतवाली पुलिस ने 2 अक्टूबर 2017 को दर्ज किया था।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भूपतिखेड़ा गांव के राकेश उर्फ भुर्री पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाया। आरोपी को 4 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने 18 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई सोमवार को न्यायालय में पूरी हुई। न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने साक्ष्य के आधार पर राकेश को दोषी पाया।
न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। साक्ष्य के आधार पर राकेश उर्फ भुर्री का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोषी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भूपतिखेड़ा गांव के राकेश उर्फ भुर्री पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाया। आरोपी को 4 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने 18 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई सोमवार को न्यायालय में पूरी हुई। न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने साक्ष्य के आधार पर राकेश को दोषी पाया।
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न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। साक्ष्य के आधार पर राकेश उर्फ भुर्री का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, दोषी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।