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Unnao News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना
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उन्नाव। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 की न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्यों के आधार पर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली पुलिस ने चार मई 2018 को गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के रौतापुर गांव निवासी विजय कुमार पर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। पुलिस ने 22 मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को एडीजे 12 ने मुकदमें की अंतिम सुनवाई की। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने अभियोजन पक्ष की दलील और पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आर्म्स एक्ट में दो दोषियों को सजा
उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली पुलिस ने 10 सितंबर 2011 को मौरावां निवासी छोटे के कब्जे से अवैध छुरी बरामद की थी। 26 फरवरी 2008 को क्षेत्र के शिवरा गांव निवासी बबलू सिंह को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा था। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश भाव्या तिवारी ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।(संवाद)
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सफीपुर कोतवाली पुलिस ने चार मई 2018 को गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के रौतापुर गांव निवासी विजय कुमार पर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। पुलिस ने 22 मई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को एडीजे 12 ने मुकदमें की अंतिम सुनवाई की। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने अभियोजन पक्ष की दलील और पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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आर्म्स एक्ट में दो दोषियों को सजा
उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली पुलिस ने 10 सितंबर 2011 को मौरावां निवासी छोटे के कब्जे से अवैध छुरी बरामद की थी। 26 फरवरी 2008 को क्षेत्र के शिवरा गांव निवासी बबलू सिंह को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा था। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश भाव्या तिवारी ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।(संवाद)
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