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UP News: संपत्तिकर के बकाये में मरकजी दारुल उलूम भवन कुर्क, नीलामी की दी चेतावनी; पांच दिन की दी मोहलत

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 26 Mar 2026 09:45 AM IST
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सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में संपत्तिकर के बकाये में मरकजी दारुल उलूम भवन कुर्क कर दिया गया है। वहीं, पांच दिनों में बाकि रुपये का भुगतान न करने पर नीलामी करने की चेतावनी दी गई है।

Markazi Darul Uloom Building Attached Over Property Tax Arrears Warning Issued of Auction in Varanasi
वाराणसी नगर निगम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस क्रम में कोतवाली जोन के आदि विश्वेश्वर (कुंदीगर टोला) स्थित एक भवन को कुर्क कर दिया गया है। वहीं, पांच दिनों में अवशेष 20,26,237 रुपये का भुगतान न करने पर उप्र नगर निगम अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत नीलामी करने की चेतावनी दी गई है। इस भवन का स्वामित्व मरकजी दारुल उलूम आदि के पास है। इस भवन पर कुल 24,16,237 रुपये की धनराशि बकाया थी।

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निगम द्वारा पूर्व में जारी अधिग्रहण वारंट के अनुपालन में अब तक महज 3,90,000 रुपये ही वसूल किए गए हैं। बार-बार नोटिस दिए जाने और संपर्क किए जाने के बावजूद भवन स्वामियों द्वारा शेष 20,26,237 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम ने भवन की कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्की अवधि के दौरान उक्त संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी रखना या किसी भी प्रकार का बाध्यकारी अनुबंध करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 

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सहायक नगर आयुक्त व जोनल अधिकारी (कोतवाली जोन) ने भवन स्वामी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अगले पांच दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि कार्यालय में जमा नहीं की गई, तो अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजस्व निरीक्षक आलोक भट्टाचार्य को इस वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अब महज पांच दिनों का मौका, चूके तो सरचार्ज का दंड
नगर निगम की ओर से जलकर पर सरचार्ज माफी की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में भवन स्वामियों के पास अब महज पांच दिनों का ही समय बचा है। इसके बाद भी गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा न करने पर निगम सरचार्ज के साथ वसूली करेगा।
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