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यूपीः जेल में अब बंदी नहीं ले पाएंगे समोसा-छोला और रसगुल्ला का स्वाद

Thu, 03 Jan 2019 12:16 PM IST
shashikant misra न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: shashikant misra Updated Thu, 03 Jan 2019 12:16 PM IST
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Samosa chola and rasgulla will not get in jail
उत्तर प्रदेश की जेलों में अब बंदी समोसा, छोला, रसगुल्ला और ब्रेड पकौड़ा जैसे खाद्य पदार्थों का आनंद नहीं ले पाएंगे। गृह विभाग ने जेलों की कैंटीन से 13 प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था को एक जनवरी से लागू कर दिया गया है। आगे की स्लाइड्स में देखें...

 
Samosa chola and rasgulla will not get in jail
jail
कारागारों में निरुद्ध बंदियों के लिए अंदर ही कैंटीन की व्यवस्था है, जहां खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाती है। इसे लेकर जेलों के अंदर से ही शिकायतें हो रही थीं। जांच में शिकायतें सही मिली तो गृह विभाग ने जेलों की कैंटीन में 13 प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया।
 

 

Samosa chola and rasgulla will not get in jail
डेमो पिक
इसमें प्रमुख रूप से पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, छोला-समोसा, छोला-भटूरा, पराठा, रसगुल्ला शामिल हैं। हालांकि बंदियों की सुविधाओं को देखते हुए चाय सहित 20 प्रकार से अधिक वस्तुओं की बिक्री पर छूट है। इस संबंध में सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक अंबरीश गौड़ ने बताया कि एक जनवरी से गृह विभाग के निर्देश का पालन कराना शुरू कर दिया गया है।

 

 

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Samosa chola and rasgulla will not get in jail
samosa - फोटो : अमर उजाला
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