वाराणसी की टॉप खबरें: बच्ची के यौन शोषण के दोषी को 20 साल की सजा, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 25-30 पर एफआईआर
Varanasi News: बच्ची के यौन शोषण के दोषी रेलवे कर्मचारी को 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं बिना अनुमति जुलूस निकालने पर अपना दल जिलाध्यक्ष समेत 25-30 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पढ़ें- वाराणसी की प्रमुख खबरें
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रचना सिंह की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के यौन शोषण के मामले में तत्कालीन रेलवे कर्मचारी अवधेश कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने वर्ष 2020 में मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी अवधेश कुमार रेलवे में कार्यरत था और अक्सर उनके घर पर आता-जाता था। 23 जून 2020 को पीड़िता की मां अपने घर के नीचे थीं। आरोपी ने पांच वर्षीय बच्ची का यौन शोषण किया। पीड़िता की मां ने तुरंत इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की विवेचना की। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर। अदालत ने अवधेश कुमार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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बिना अनुमति जुलूस निकालने पर अपना दल जिलाध्यक्ष समेत 25-30 अज्ञात पर प्राथमिकी
कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री घाट के पास बिना अनुमति जुलूस निकालने और यातायात बाधित करने के आरोप में अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष संजय पटेल समेत 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ उपनिरीक्षक घनश्याम निषाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई की रात कचहरी के पास घनश्याम निषाद टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।
जानकारी मिली कि शास्त्री घाट के पास बड़ी संख्या में लोग जुलूस निकाल रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो संजय पटेल अपने 25-30 समर्थकों के साथ बिना अनुमति के जुलूस निकालते मिले। जुलूस के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित होने के साथ ही शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होने का आरोप है।
पुलिस ने आयोजकों से जुलूस की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद चौकी प्रभारी की तहरीर पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच और जुलूस में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
शादी का भरोसा देकर युवती का यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार
गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र निवासी युवती को शादी का भरोसा देकर यौन शोषण के आरोपी रोशन कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रोशन कुमार ने शादी करने का वादा कर यौन शोषण किया। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
कपसेठी पुलिस ने मंगलवार दोपहर गजपुर स्थित एक ईंट-भट्ठे के पास से चोरी के आरोपी अनुज तिवारी और पार्थ उर्फ साहिल निवासी जंसा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का मोबाइल फोन और 3900 रुपये बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी विकास मौर्य ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर चोर हैं और उनकी तलाश की जा रही थी। आरोपियों की निशानदेही पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
चार साल से फरार आरोपी गिरफ्तार
जैतपुरा पुलिस ने चार वर्षों से दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे आरोपी दोषीपुरा निवासी वसी अख्तर खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वसी अख्तर के खिलाफ 2022 में उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
नाबालिग को बहलाकर साथ ले जाने वाला गिरफ्तार
जैतपुरा पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी को बहलाकर साथ ले जाने का आरोपी रॉकी शेख (21) निवासी खालिसपुर को गिरफ्तार किया। बीते 17 जुलाई को किशोरी के पिता ने जैतपुरा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर लापता है। आरोप लगाया कि रॉकी नाम का युवक शादी का भरोसा देकर साथ ले गया। आरोपी रॉकी शेख को पुलिस ने जलालीपुरा क्रॉसिंग अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद किया। थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
सट्टा की जमीन बेचने से इनकार, गाली-गलौज व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी
चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोबरहां गांव निवासी राजेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने करौंदी, थाना लंका निवासी विजय प्रताप सिंह के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी देने और सट्टा की गई जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस को दिए तहरीर में राजेश यादव ने बताया कि जमीन का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ। बदले में दो लाख रुपये देकर जमीन का रजिस्टर्ड सट्टा कराया। आरोप है कि अब जमीन की कीमत बढ़ने पर आरोपी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी अनिल कपूर शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
मीरघाट पर गंगा स्नान के दौरान 14 वर्षीय किशोरी डूबी, मौत
मीरघाट पर मंगलवार सुबह गंगा स्नान के दौरान 14 वर्षीय किशोरी सिमरन ठाकुर गहरे पानी में डूब गई। मौके पर दशाश्वमेध चौकी प्रभारी टीम के साथ पहुंचे। जल पुलिस, गोताखोरों और नाविकों की मदद से किशोरी को से बाहर निकाला गया। उसे एंबुलेंस से कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
सिमरन ठाकुर (14) परिवार के साथ काशी आई। घटना के बाद पिता पप्पू कुमार ठाकुर समेत परिवार के अन्य लोगों का रोकर हाल बेहला रहा। परिजनों ने बताया कि हम सब वाराणसी घूमने और गंगा स्नान के लिए आए थे। स्नान के दौरान गहरे सिमरन गहरे पानी में चली गई। शोर मचाने और जबतक मदद आती वह डूब चुकी थी। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
चलती बाइक में लगी आग, देखते ही देखते धू-धू कर जलकर राख
आदमपुर थाना क्षेत्र के गोलगड्डा चौराहे के पास मंगलवार को चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धू कर जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
कोनिया के धोबीघाट निवासी अश्विनी गुप्ता दोपहर में बाइक से गोलगड्डा की ओर जा रहा था।। गोलगड्डा चौराहे के पास अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षण में उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते वह बाइक से उतर गया। थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। बाइक मालिक की ओर से थाने में घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है।
शराब दुकान की साझेदारी खत्म होने के बाद दो लाख का सामान ले जाने का आरोप
चोलापुर क्षेत्र में देशी शराब की दुकान की साझेदारी खत्म होने के बाद लेन-देन को लेकर विवाद का मामला सामने आया। सारनाथ थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी संजय कुमार गुप्ता ने चोलापुर थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। साथ ही पूर्व साझेदार दिनेश मौर्य पर करीब दो लाख रुपये का सामान जबरन ले जाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों के बीच साझेदारी समाप्त होने पर नौ लाख रुपये में हिसाब तय हुआ था। आरटीजीएस के जरिए पूरी रकम का भुगतान भी कर दिया गया। आरोप है कि 15 मई को दिनेश मौर्य चार अन्य लोगों के साथ दुकान पहुंचे और डीवीआर, सीसीटीवी कैमरे, बैटरी, इन्वर्टर, कूलर समेत अन्य सामान मैजिक वाहन में लादकर ले गए। थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
निर्माणाधीन जमीन पर महिला और पति से मारपीट
कैंट थाना क्षेत्र के सरसौली में निर्माणाधीन जमीन पर पहुंचकर शिवानी पटेल और उसके पति से गाली-गलौज, अभद्रता और मारपीट के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर बड़ी पटिया, बजरडीहा निवासी अरविंद पटेल समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। शिवानी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह पति संदीप कुमार पटेल के साथ जमीन पर निर्माण करा रही थीं। तभी अरविंद कुछ लोगों के साथ स्कॉर्पियो और कार से वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
पुश्तैनी संपत्ति के विवाद में दो भाइयों के परिवार भिड़े, प्राथमिकी
कैंट थाना क्षेत्र के सरसौली (भोजूबीर) में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर दो सगे भाइयों के परिवार आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर ली। एक पक्ष से दिनेश कुमार सोनकर ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की शाम उनके भाई राजेंद्र कुमार सोनकर, माला सोनकर, सुहानी सोनकर और गोलू सोनकर समेत अन्य लोगों ने मारापीटा। वहीं, दूसरे पक्ष की दीपा सोनकर ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई और फिर 20 जुलाई को दिनेश सोनकर, अर्पित सोनकर और विनीता सोनकर ने मारपीट की।
निवेश के नाम पर 4.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी, चार के खिलाफ प्राथमिकी
लंका थाना क्षेत्र के नरिया निवासी आशीष कुमार सिंह से कंपनी में निवेश कराने के नाम पर 4,75,800 रुपये की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राहुल, आयुष, हार्दिक पटेल और आशीष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि ग्लोबल फैस कंपनी के नाम पर आरोपियों ने आशीष से 4,75,800 रुपये लिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पांच महीने में महज 66,010 रुपये लौटाए। शेष रकम मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। मानसिक रूप से परेशान आशीष ने बीते वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आत्महत्या का प्रयास भी किया। थाना प्रभारी राजकिशोर शर्मा ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने अकथा, पहाड़िया (सारनाथ) निवासी परीक्षित सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, अधिवक्ता आलोक पाठक ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2026 की रात मकान बदलने की तैयारी के दौरान परीक्षित सिंह ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर उसके चालक ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि परीक्षित असलहा लेकर पहुंचा और दो गोलियां चलाईं। अधिवक्ता ने टेंपो की आड़ लेकर जान बचाई। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए थे।