{"_id":"68a84242cbe2f09dfd0e4d8e","slug":"video-two-illegal-ready-mix-concrete-plants-sealed-in-gurugram-2025-08-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन: सेक्टर 79 में दो अवैध रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों को सील किया, गरज रहे बदरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन: सेक्टर 79 में दो अवैध रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों को सील किया, गरज रहे बदरा
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के साथ मिलकर सेक्टर 79 में अवैध रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों के खिलाफ एक संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान, बिना वैध प्रवेश अनुमति के चल रहे दो आरएमसी संयंत्रों को सील कर दिया गया। उनकी मशीनरी को बंद कर दिया गया और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अनधिकृत पहुंच मार्गों को ध्वस्त कर दिया गया। बाठ ने कहा कि ऐसे प्लांटों पर सख्त कदम उठाएंगे ताकि व्यापक प्रयासों से प्रदूषण फैलाने वाले और सड़कों के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने वाले अवैध प्लांटों को बंद करने में मदद मिले। ऐसे किसी भी अवैध रूप से संचालित आरएमसी प्लांट को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि वे जनता के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इस कार्रवाई की निगरानी जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) आरएस बाठ ने की। जीएमडीए के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी अवैध आरएमसी संयंत्रों के मुद्दे पर नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने अनधिकृत प्रवेश और संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हुई ऐसी ही एक बैठक में जीएमडीए के इन्फ्रा-एक ने यह भी बताया कि सेक्टर 78-79 मास्टर रोड को हाल ही में विकसित किया गया है और सड़क पर आरएमसी वाहनों के अवैध रूप से चलने से उसे नुकसान पहुंच रहा है। वे धुले हुए कचरे को सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचता है। ये वाहन वी-2 रोड तक अवैध पहुंच के रास्ते से आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 79 के निवासी लंबे समय से इन संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण और बुनियादी ढांचे को होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे। डीएस ढेसी ने आगे निर्देश दिया कि जीएमडीए अनधिकृत पहुंच को सख्ती से बंद करे, जबकि एचएसपीसीबी को उल्लंघन के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) वापस लेने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। यह मुद्दा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया, जिसने बाद में अनुमतियां वापस ले लीं और संयंत्रों को बंद करने के आदेश जारी किए। मानेसर नगर निगम (एमसीएम) ने भी संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। डीटीपी (ई) उन लंबित आवेदनों की जांच का समन्वय कर रहा है, जहां प्लांट मालिकों ने दावा किया है कि सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।