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Advisory issued to private schools in Delhi regarding not increasing fees in new session
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दिल्ली: नए सत्र में फीस न बढ़ाने को लेकर निजी स्कूलों को एडवाइजरी जारी
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 28 फरवरी के फैसले का हवाला दिया गया है। साथ ही अगले आदेश तक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (एसएलएफआरसी) के गठन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए है।
यह एडवाइजरी शिक्षा निदेशालय के उत्तर-पश्चिम-बी-2 जिला के जोन-13 के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय ने जारी की है। इसके अनुसार हाईकोर्ट के अगले आदेश तक कोई भी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एसएलएफआरसी के माध्यम से शुल्क निर्धारण, संशोधन या वृद्धि के लिए किसी भी प्रस्ताव को आरंभ, संशोधित या आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई भी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में पिछले शैक्षणिक वर्ष में ली गई फीस से अधिक फीस नहीं लेगा।
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