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सीआईए ने संगठित गिरोह के दो सदस्यों को भिवानी व चरखी दादरी से किया गिरफ्तार
भिवानी। सीआईए द्वितीय भिवानी ने संगठित गिरोह के दो सदस्यों को भिवानी व चरखी दादरी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा जिले के व्यापारियों को चिन्हित कर विदेश में बैठे अपराधियों तक उनके मोबाइल नंबर पहुंचाए जाते थे, जिसके बाद व्यापारियों से फिरौती की मांग की जाती थी।
सीआईए द्वितीय भिवानी के एएसआई सुभाष 12 अगस्त को अपनी टीम के साथ गश्त एवं पड़ताल ड्यूटी पर दिनोद गेट चौक भिवानी मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि उमरावत बाईपास रोड भिवानी पुल के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जो संगठित आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का सदस्य है। सूचना के महत्व को देखते हुए पुलिस ने तुरंत बताए गए स्थान पर दबिश देकर प्रीतम उर्फ कालिया निवासी लेघा भानान जिला भिवानी को काबू किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह करीब 5 माह पहले जेल से बाहर आया था और जिले के व्यापारियों पर नजर रखता था। आरोपी द्वारा विदेश में बैठे भगोड़े अपराधियों को जिले के व्यापारियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी तथा उनके कहने पर व्यापारियों को डराने-धमकाने एवं फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की भूमिका निभाई जाती थी। आरोपी प्रीतम के विरुद्ध अभियोग संख्या 306/2025, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता, थाना कलानौर जिला रोहतक तथा अभियोग संख्या 217/2024 धारा 109/25 शस्त्र अधिनियम थाना चूरू राजस्थान में दर्ज हैं। दोनों मामलों में आरोपी जमानत पर चल रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने संगठित गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपी अमित निवासी गौरीपुर जिला भिवानी को 13 अगस्त को बतर खेड़ी पहाड़ जिला चरखी दादरी से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अमित द्वारा विदेश में बैठे अपराधियों को जिले के व्यापारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाते थे, जिसके बाद विदेश में बैठे आरोपी व्यापारियों को फोन कर फिरौती की मांग करते थे तथा उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार आरोपी संगठित गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा था। दोनों आरोपियों को वीरवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से संगठित गिरोह के अन्य सदस्यों, विदेश में बैठे अपराधियों से उनके संपर्क, व्यापारियों की पहचान करने, फिरौती की मांग करने तथा पूर्व में अंजाम दी गई अन्य आपराधिक वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी।
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