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नानरौल में आपराधिक धमकी व महिला की लज्जा भंग करने के एक मामले में आरोपी को मिली जमानत
दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर यौन संबंध, आपराधिक धमकी व महिला की लज्जा भंग करने के एक मामले में आरोपी रोहित को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही आरोपी को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है। आरोपी ने इसी साल 21 जनवरी को अपने वकील के माध्यम से एडीजे कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी।
जानकारी के अनुसार पीड़िता और रोहित कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इस दौरान रोहित ने शादी का वादा कर पीड़िता से दोस्ती की थी। अप्रैल 2025 में रोहित उसे बेंगलुरु ले गया। जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
अगस्त 2025 में रोहित के पिता पीड़िता को वापस उसके घर छोड़ गए और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने शहर के महिला थाना में 13 अगस्त 2025 को अपनी शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि रोहित 13 अक्तूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मुख्य तर्क यह था कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि मुख्य गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और उन्होंने आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं और वे मुकर गए हैं।
जबकि सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज करने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोट किया कि मुख्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। आरोपी काफी समय से जेल में है। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी लंबा समय लगने की संभावना है और आरोपी को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया।
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