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Kuldeep Sengar Bail Suspension: Sengar may face a setback on bail, petition filed in Supreme Court!
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Kuldeep Sengar Bail Suspension: सेंगर को जमानत पर लग सकता है झटका, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका!
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: भास्कर तिवारी Updated Fri, 26 Dec 2025 01:58 AM IST
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उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। यह याचिका अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करते समय निचली अदालत की उस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें सेंगर को "प्राकृतिक जीवन के अंत तक" जेल में रखने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि सेंगर के गंभीर आपराधिक इतिहास और जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत देना कानून और तथ्यों की एक बड़ी भूल है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की उम्रकैद की सजा को उसकी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने आधार दिया कि वह लगभग 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है और जल्द ही एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने की तैयारी में है।
पीड़िता ने इस फैसले को अपने परिवार के लिए 'काल' (मृत्यु) के समान बताया है। सुरक्षा चिंताओं को लेकर पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।सजा निलंबित होने के बावजूद सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा। इसका कारण यह है कि वह पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, जिसमें उसे अभी जमानत नहीं मिली है।हाईकोर्ट ने जमानत देते समय सेंगर पर कड़ी शर्तें लगाई हैं, जैसे 15 लाख रुपये का मुचलका भरना, पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में न आना और सप्ताह में एक बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना।
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