दमोह जिले के पटेरा थाना के ग्राम सतरिया में पैर धुलाकर पानी पिलाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पटेरा पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से चार आरोपियों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक आरोपी बुधवार को पकड़ा गया। इस तरह से आरोपियों की संख्या पांच हो गई है। वहीं बुधवार को कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी गांव पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर जानकारी ली।
बता दें यह मामला पूरे प्रदेश में गर्माया हुआ है और अब हाईकोर्ट ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटेरा थाना प्रभारी सरोज ठाकुर ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने सतरिया निवासी मुख्य आरोपी अंजू उर्फ अनुज पांडे, दतिया गांव निवासी दीनदयाल पांडे, राहुल पांडे, कमलेश पांडे, बृजेश पांडे के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के बाद दस्तावेज भी भेज दिए हैं। इस मामले में अब अग्रिम कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर होगी। बता दें कि यह घटना चार दिन पहले सतरिया गांव में हुई थी। जहां पर शराब बंदी के बाद अवैध शराब बेचने पर जुर्माना का प्रावधान रखा गया था। प्रावधान में यह भी उल्लेख था कि जो ऐसा करेगा, उसे जूतों की माला पहनाई जाएगी। मुख्य आरोपी पर शराब बेचने या पीने पर जुर्माना किया था। जिस पर पीड़ित युवक ने आरोपी का सोशल मीडिया पर जूतों की माला पहनने का मीम बनाकर डाल दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक युवक को दंड स्वरूप यह कार्रवाई करने को मजबूर किया।
हाई कोर्ट डिवीजन की टिप्पणी सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन ने इस मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने टिप्पणी कि थी प्रत्येक जाति अपनी जातिगत पहचान के प्रति मुखर और अति सचेत हो गई है और किसी विशेष जाति के संबंधित होने के अपने गौरव को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इससे जातिगत हिंसाएं बढ़ रहीं हैं। दमोह मामले को लेकर हाई कोर्ट ने विशेष आदेश देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी सहित वीडियो में समर्थन करते नजर आने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की कार्रवाई की जाए।
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इन धाराओं में कार्रवाई का आदेश
कोर्ट ने डीजीपी और एसपी को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 351 और 133 लगाने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को हुई। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 296 लगाई। जिसमें सजा तीन साल की है। पूरी घटना मंदिर परिसर में हुई थी। इसलिए धारा 196 (2) भी लागू हो। इसलिए एफआईआर में पुलिस को भारतीय दंड सहिता की धारा 351 और धारा 133 जोड़ने के निर्देश दिए। इससे पहले दमोह एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कोर्ट को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक धाराएं अभियोग में जोड़ी जाएंगी। जिसका बुधवार को पालन किया गया।
गांव पहुंचे कुशवाहा समाज अध्यक्ष इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग लगातार पीड़ित युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा से मिल रहे हैं। वे उससे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसे कोई डरा या धमका तो नहीं रहा है। बुधवार को प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मानसिंह कुशवाहा भी पुरुषोत्तम से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने भी युवक से वही सवाल दोहराया, जिस पर पुरुषोत्तम ने फिर से किसी भी तरह के डर या धमकी से इनकार किया। इसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष ने युवक को आश्वस्त किया कि पूरा समाज और प्रदेश उसके साथ है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदोरिया को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।