ग्वालियर के सिंधिया नगर स्थित गड्ढे वाला मोहल्ला में दो साल पहले शादी समारोह के दौरान हुए सोनू आदिवासी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अठारहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पारस कुमार जैन की कोर्ट ने मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 25-26 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे की है।सिंधिया नगर में सोनू आदिवासी अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी समारोह में शामिल था।इसी दौरान शादी के टेंट के पीछे स्थित किराना दुकान के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी कह रहे थे तू दूसरों के मामलों में ज्यादा नेता बनता है, आज तुझे बताते हैं।
जांच में सामने आया कि घटना से करीब 15-20 दिन पहले आरोपियों का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हुआ था।उस दौरान सोनू ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था।आरोपी इसी बात से नाराज थे और तभी से उससे रंजिश रखने लगे थे।कोर्ट में पेश चश्मदीद गवाहों के अनुसार वारदात के दौरान अनिल आदिवासी और उसके पिता वीरू आदिवासी ने सोनू के हाथ पकड़ लिए, ताकि वह बचाव न कर सके।
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इसी बीच मुख्य आरोपी सुनील आदिवासी ने लोहे का धारदार चाकू निकालकर सोनू के सीने और पसलियों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।हमले में गंभीर रूप से घायल सोनू खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए।परिजन तुरंत सोनू को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अंदरूनी चोटें ज्यादा गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।