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Tikamgarh News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा, दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला था
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 29 Sep 2024 11:27 AM IST
टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या दोषी पाए गए पति राशिद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जिले के पुलिस थाना कुडीला के अंतर्गत आने वाले कमलपुर गांव में राशिद खान ने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर 2022 में हत्या कर दी थी। अब इस मामले में जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
क्या था पूरा मामला?
टीकमगढ़ जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना कुडीला के अंतर्गत आने वाले कमलपुर गांव के रहने वाले राशिद खान ने 7 अगस्त 2022 को कुडीला पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट की थी कि उनकी पत्नी सो रही थी और सुबह करीब 3:00 बजे मीना बानो अचानक लापता हो गई थी। पति ने आवेदन में बताया कि वह प्रतिदिन की तरह भैंस बांधने गई होगी, लेकिन जब देखा कि वह वहां नहीं थी तो उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद 8 अगस्त 2022 की सुबह मीना बानो की लाश एक कुएं में मिली। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि पानी में गिरने से पहले उसकी हत्या की गई थी।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीओपी बी. डी. त्रिपाठी ने विवेचना की और पाया कि मृतका मीना बानो ने अपने पति की पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके लिए पति उस पर राजीनामा के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन पत्नी ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली, तो गुस्से में आकर पति राशिद खान ने उसके दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और गांव के पास स्थित कुएं में उसके शव को फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राशिद खान को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई करने के बाद टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने आरोपी राशिद खान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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