{"_id":"68f0dfba2870afdc4a0ff989","slug":"wife-and-her-lover-get-life-imprisonment-for-murdering-husband-tikamgarh-news-c-1-1-noi1349-3526095-2025-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Tikmgarh News: पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की थी पति की हत्या, अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Tikmgarh News: पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की थी पति की हत्या, अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 16 Oct 2025 11:18 PM IST
टीकमगढ़ जिले के कुर्राई गांव निवासी सुशील यादव की 13 अप्रैल 2024 को झांसी रोड पर पूनोल हार के पास नाले के समीप पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी राखी यादव और उसके प्रेमी बृजेंद्र यादव को आरोपी बनाया था। गुरुवार को टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने इस प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने बृजेंद्र यादव को आजीवन कारावास और ₹12,000 के अर्थदंड, जबकि राखी यादव को आजीवन कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या था मामला
जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण खरे ने बताया कि 13 अप्रैल 2024 को कुर्राई गांव निवासी सुशील यादव अपनी बाइक से रतन गोवा जा रहा था। झांसी रोड पर पूनोल हार के पास नाले के समीप उसकी पत्नी राखी और उसके प्रेमी बृजेंद्र ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर हथौड़ा और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। दिगौड़ा पुलिस ने जांच कर दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
अधिवक्ता खरे के अनुसार, मृतक सुशील यादव और आरोपी बृजेंद्र यादव मामा-बुआ के लड़के थे और उनके बीच मित्रता थी। इसी दौरान बृजेंद्र के राखी यादव (सुशील की पत्नी) से अवैध संबंध बन गए। दोनों ने मिलकर सुशील की हत्या की साजिश रची। बृजेंद्र ने सुशील को रतन गोवा बुलाया और रास्ते में शराब पिलाकर उसकी पत्नी के साथ मिलकर पत्थर व हथौड़े से हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से शव और बाइक बरामद की थी। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।