बारां जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ कोटा माइनिंग विजिलेंस टीम ने सघन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। बारां खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन की सूचना मिलने पर कोटा से आई टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 4 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई एडीएम कोटा अविनाश कुलदीप के निर्देशन में माइंस फोरमैन निकिता जैन के नेतृत्व में की गई।
हाईवे और अटरू रोड पर कार्रवाई
पहली कार्रवाई बारां–किशनगंज हाईवे पर की गई, जहां काली बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका गया। वाहन चालक से वैध रवन्ना और अन्य दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 1 लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दूसरी कार्रवाई अटरू रोड पर की गई, जहां मैसेनरी स्टोन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया। इस वाहन पर 26 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर जमा कराने के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ दिया गया। इन दोनों मामलों में कुल 1 लाख 54 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
चरागाह भूमि पर अवैध खनन, डंपर और पोकलेन जब्त
माइनिंग विजिलेंस टीम ने नारेड़ा गांव में भी कार्रवाई की। यहां चरागाह भूमि पर अवैध मिट्टी खनन करते हुए एक डंपर और पोकलेन मशीन को जब्त किया गया। इस मामले में टीम ने करीब 2 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। माइंस फोरमैन निकिता जैन ने बताया कि नारेड़ा गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा था।
कार्रवाई में बाधा और तोड़फोड़ का आरोप
कार्रवाई के दौरान संवेदक ने पहले तो जुर्माना मौके पर जमा कराने की बात कही, लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति स्वयं को सरपंच बताकर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और टीम से कहासुनी करने लगा। आरोप है कि रास्ते में वाहन खड़ा कर राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इसके अलावा खननकर्ताओं ने जब्त किए गए डंपर के वायर काट दिए, ताकि टीम वाहन को थाने नहीं ले जा सके। देर शाम तक टीम जब्त डंपर को थाने ले जाने के प्रयास में जुटी रही।
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कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
कार्रवाई के दौरान टीम के साथ नरेंद्र सिंह सहित बॉर्डर होमगार्ड के विजेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह मौजूद रहे। एडीएम कोटा अविनाश कुलदीप ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।