भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए गए मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जालौर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया है। इस प्रक्रिया में जिले से कुल 97 हजार 806 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने अद्यतन मतदाता सूची जारी करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम हटाए जाने के कारणों को विभागीय वेबसाइट पर पूरी पारदर्शिता के साथ दर्शाया गया है। इनमें सबसे बड़ा कारण मतदाताओं का स्थायी रूप से दूसरे शहरों या जिलों में स्थानांतरण है।
डॉ. गवांडे ने बताया कि जालौर जिले से 50 हजार 581 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने जिले की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाया है। इसके अलावा 22 हजार 559 मतदाताओं की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, जबकि 16 हजार 740 मतदाता अप्राप्य या लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए।
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जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में पुनरीक्षण से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 15 लाख 23 हजार 143 थी। इनमें से 14 लाख 25 हजार 337 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए। पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद 97,806 नाम हटाए गए। इनमें मृत्यु के कारण 22,559, प्राप्य/अनुपस्थित पाए जाने पर 16,740 और स्थायी रूप से स्थानांतरित होने पर 50,581 नाम काटे गए हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार हटाए गए नामों के आंकड़े इस प्रकार हैं-
आहोर: मृत्यु 5,335, अप्राप्य 4,798, स्थानांतरित 11,970
जालौर: मृत्यु 4,700, अप्राप्य 2,675, स्थानांतरित 11,498
भीनमाल: मृत्यु 4,994, अप्राप्य 3,307, स्थानांतरित 9,217
सांचौर: मृत्यु 3,884, अप्राप्य 3,544, स्थानांतरित 9,116
रानीवाड़ा: मृत्यु 3,646, अप्राप्य 2,416, स्थानांतरित 8,780
आंकड़ों के अनुसार रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं के नाम कटे, जबकि आहोर विधानसभा में सर्वाधिक नाम हटाए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में जिन मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता थे, उनका पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत 276 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब जालौर जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 1382 से बढ़कर 1658 हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जिले में ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं है, जहां 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत हों।
डॉ. गवांडे ने बताया कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जबकि 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा पत्र के साथ अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। वहीं राज्य से बाहर स्थानांतरण के मामलों में फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपनी प्रविष्टियों की जांच करें और किसी भी त्रुटि या आपत्ति की स्थिति में निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि निष्पक्ष और त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके।