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Gorakhpur News: औद्योगिक भूमि पर कब्जे की कोशिश, निर्माण कार्य में भी डाला जा रहा बाधा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 02:07 AM IST
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Attempts are being made to occupy industrial land and construction work is also being obstructed.
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- गोरखनाथ थाना क्षेत्र का मामला, सीमांकन व प्रशासनिक आदेश के बावजूद नहीं मान रहे आरोपी
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- गोरखनाथ पुलिस ने जालान जी पॉलीटेक्स लिमिटेड की निदेशक की तहरीर पर दर्ज की प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर स्थित औद्योगिक भूमि पर कब्जे की कोशिश और निर्माण कार्य में अवरोध डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रशासनिक सीमांकन और अभिलेखीय पुष्टि के बावजूद बार-बार विवाद किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में जालान जी पॉलीटेक्स लिमिटेड की निदेशक कविता जालान की तहरीर पर अमित मद्धेशिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कविता जालान ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मौजा लक्ष्मीपुर तप्पा-कस्बा तहसील सदर स्थित अराजी संख्या 04 और 06 कंपनी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के तहत 24 मार्च 2025 को नायब तहसीलदार सदर और पुलिस टीम की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय जांच कर भूमि का विधिवत सीमांकन किया जा चुका है। आरोप है कि जब कंपनी की ओर से चिह्नित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया तो अमित मद्धेशिया की ओर से अराजी संख्या छह को सात बताते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की गई।
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इस पर उपजिलाधिकारी के आदेश से दोबारा सीमांकन कराया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह पुष्टि हुई कि विवादित भूमि अराजी संख्या 6 ही है, जो जालान जी पॉलीटेक्स लिमिटेड के नाम दर्ज है। इसके बावजूद आरोपी की ओर से निर्माण कार्य में लगातार बाधा डाली जाती रही। कविता के अनुसार, इस संबंध में पूर्व में भी 21 नवंबर को पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी की निदेशक ने सीओ गोरखनाथ रवि सिंह से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सीओ ने गोरखनाथ थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए।

वर्जनथाना प्रभारी गोरखनाथ को अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को आदेशित किया गया है कि औद्योगिक भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश और निर्माण कार्य में अवरोध डालने के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि कंपनी अपनी चिह्नित भूमि पर बिना बाधा निर्माण कार्य करा सके।
- रवि सिंह, सीओ गोरखनाथ
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