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UP: सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले देना सुनिश्चित करें, तीन मार्च को भी छुट्टी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:26 PM IST
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सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होली से पहले करने का निर्देश दिया है और कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग / संविदाकर्मी/ सफाईकर्मी आदि सभी कर्मियों के वेतन का भुगतान होली के पहले कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही 3 मार्च को भी होली का अवकाश रहेगा।
वहीं, 28 फरवरी शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया गया है जबकि 2,3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा।
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10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मियों को मिलेगा वेतन
चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था।
6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर दिया है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।
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वहीं, 28 फरवरी शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया गया है जबकि 2,3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा।
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10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मियों को मिलेगा वेतन
चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था।
6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर दिया है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।
