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यूपी: प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना अब हुआ आसान, नहीं लगे प्रदूषण-वन सहित इन चार विभागों की एनओसी

अजित बिसारिया, अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 17 Dec 2025 06:55 AM IST
सार

Petrol Pump in UP: प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना अब पहले की तुलना में आसान होगा। कारोबारियों की सुगमता के लिए अब एनओसी कम विभागों से लेनी होगी। 

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UP: Opening a petrol pump in the state is now easy, no NOC from these four departments including pollution and
पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में होगी आसानी।
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विस्तार
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 प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल व डीजल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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पेट्रोल व डीजल पंप के लाइसेंस के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलाधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करते हैं। अब तक लागू व्यवस्था में डीएम 10 विभागों -राजस्व, एनएसएआई, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण या नगर निकाय, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन, विद्युत सुरक्षा और बिजली विभाग से एनओसी लेते थे। इसमें काफी समय लगता था, जिससे अनावश्यक देरी होती थी।
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प्रदेश सरकार ने अब इस प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया। इसके तहत पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से राजस्व, बिजली, लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण या आवास, विकास परिषद या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाएगा।

शेष विभागों के संबंध में आवेदक की ओर से स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा। डीएम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी आवेदक के यूजर लॉग-इन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेगा।

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