आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित विभव वेली व्यू अपार्टमेंट में डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की दहेज के लिए हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। इसमें मृतका के पति डॉ. सुमित अग्रवाल, ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास, जेठ और जिठानी को आरोपी बनाया गया है। ये आरोपी मुकदमे में नामजद भी थे। 15 गवाह हैं, जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गाली-गलौज की धारा में चार्जशीट लगाई है। विवेचक ने गर्भपात की धारा को हटा दिया है। चार्जशीट में लिखा कि इससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिले। दहेज के लिए डॉ. दीप्ति के उत्पीड़न की बात सामने आई है। अन्य आरोपों से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य हैं।
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पति डॉ. सुमित अग्रवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
तीन अगस्त को डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल विभव वैली व्यू अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में फंदे पर लटकी मिली थीं। मथुरा के कोसी निवासी डॉ. दीप्ति के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने ताजगंज थाने में सात अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें डॉ. सुमित अग्रवाल, ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास अनीता, जेठ डॉ. अमित और जिठानी तूलिका को नामजद किया था।
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डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
डॉक्टर दीप्ति के पिता नरेश मंगला का आरोप था कि बेटी से एक करोड़ रुपये दहेज की मांग की जाती थी। इसको लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। आठ अगस्त को पुलिस ने पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल को जेल भेजा था। मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी थी।
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डॉक्टर दीप्ति की मौत का मामला
- फोटो : अमर उजाला
क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदर महेश कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। विवेचना के दौरान 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें डॉ. दीप्ति के परिजन भी शामिल थे। इसमें दहेज के लिए डॉ. दीप्ति के उत्पीड़न की बात सामने आई। इससे परेशान आकर ही डॉ. दीप्ति ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनके गर्भपात का भी आरोप था। मगर, इससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिले है।
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पति डॉ. सुमित अग्रवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति (फाइल)
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सीओ सदर महेश कुमार ने बताया कि विवेचना में आया कि बच्चा न होने के कारण डॉक्टर दीप्ति तनाव में रहती थीं। ससुरालीजनों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। दहेज मांगने और मारपीट के आरोप को सही पाया। डॉक्टर दीप्ति की शादी को सात वर्ष से कम समय हुआ था। इसलिए चार्जशीट दहेज हत्या की धारा में लगी है।