Varanasi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिसर को खाली करने के साथ ही किरायेदार के सभी विधिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। उसे बेदखली का नोटिस दिए जाने की जरूरत नहीं होती। किरायेदार के हक तभी तक कायम रहते हैं, जब तक वह किराया देते हुए बेदखली के आदेश का सामना करता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वाराणसी के फरमान इलाही की याचिका खारिज करते हुए दिया है।
दालमंडी: हाईकोर्ट ने कहा- परिसर खाली होते ही खत्म हो जाते हैं किरायेदार के सभी अधिकार, पढ़ लें पूरा नियम
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Aman Vishwakarma
Updated Fri, 06 Mar 2026 11:23 AM IST
सार
Dalmandi Varanasi: दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चौड़ीकरण को लेकर यहां दुकानदारों की हल्की नाराजगी जारी है।
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