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दालमंडी: हाईकोर्ट ने कहा- परिसर खाली होते ही खत्म हो जाते हैं किरायेदार के सभी अधिकार, पढ़ लें पूरा नियम

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 06 Mar 2026 11:23 AM IST
सार

Dalmandi Varanasi: दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चौड़ीकरण को लेकर यहां दुकानदारों की हल्की नाराजगी जारी है।

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Dal Mandi High Court said rights of tenant end as soon as premises are vacated in varanasi
दालमंडी में कार्रवाई जारी है। - फोटो : महमूद खान

Varanasi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिसर को खाली करने के साथ ही किरायेदार के सभी विधिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। उसे बेदखली का नोटिस दिए जाने की जरूरत नहीं होती। किरायेदार के हक तभी तक कायम रहते हैं, जब तक वह किराया देते हुए बेदखली के आदेश का सामना करता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वाराणसी के फरमान इलाही की याचिका खारिज करते हुए दिया है।

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कार्रवाई जारी है

Dal Mandi High Court said rights of tenant end as soon as premises are vacated in varanasi
दालमंडी में मौजूद फोर्स। - फोटो : अमर उजाला

याची ने दालमंडी में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी थी। दावा किया गया कि याची कुंडिगढ़ टोला दालमंडी स्थित मकान में किरायेदार था। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करने से पहले उसे धारा 21 के तहत नोटिस देना चाहिए था। वह संपत्ति से जुड़ा हितबद्ध पक्षकार है। उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

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Dal Mandi High Court said rights of tenant end as soon as premises are vacated in varanasi
दालमंडी में दुकान खाली करवाती फोर्स। - फोटो : महमूद खान

वहीं, राज्य सरकार की अधिवक्ता श्रुति मालवीय ने कहा कि याची किरायेदार है और उसके पास संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।

Dal Mandi High Court said rights of tenant end as soon as premises are vacated in varanasi
दालमंडी में मीडिया को किया गया बैन। - फोटो : महमूद खान

याची ने जानबूझकर आंशिक रूप से ध्वस्त की गई संपत्ति की तस्वीरें प्रस्तुत कीं, ताकि अंतरिम राहत प्राप्त की जा सके। वास्तव में संपत्ति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। तस्वीरों में कोई तिथि या समय नहीं है, इसलिए उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

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Dal Mandi High Court said rights of tenant end as soon as premises are vacated in varanasi
दालमंडी में लोगों से अपील करती फोर्स। - फोटो : PTI

कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने वाराणसी शहर के दालमंडी क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करने के लिए 30 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया था। इसमें जमीन को स्वामियों की सहमति से खरीदने का प्रावधान था। शहनवाज खान घर के मालिक थे, उन्होंने राज्यपाल के पक्ष में बिक्री पत्र निष्पादित किया और कब्जा सौंप दिया।

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