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आगरा धर्मांतरण केस में बड़ा अपडेट: वादी से फिर हुई जिरह, जानें क्या रहा; 19 अगस्त को अगली सुनवाई
Wed, 12 Aug 2026 10:05 AM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 12 Aug 2026 10:05 AM IST
सार
आगरा में दो सगी बहनों के धर्म परिवर्तन से जुड़े चर्चित मामले में एडीजे-14 की अदालत में मंगलवार को वादी से आरोपियों के अधिवक्ता ने फिर जिरह की। मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को होगी।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के सदर की दो सगी बहनों के धर्म परिवर्तन के मामले में एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपियों के अधिवक्ता ने वादी से मंगलवार को फिर से जिरह की। अगली सुनवाई 19 अगस्त, 2026 को होगी। उक्त मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
24 मार्च को सदर क्षेत्र की दो सगी बहनें घर से लापता हो गई थीं। 18 जुलाई को पुलिस ने दोनों को कोलकाता के तपसिया इलाके से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपी पकड़े थे, जिनसे पूछताछ के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें दिल्ली का रहने वाला मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह भी शामिल था।
वह अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए काम कर रहा था। अदालत में उक्त मामले में 22 जून, 2026 को दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान, उसके बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला, गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, शाहगंज के सराय ख्वाजा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फर नगर का अबू तालिब, जयपुर का मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, हसन अली उर्फ शेखर राय, ओसामा खान, अब्दुल रहमान, मनोज कनौजिया, जुनैद कुरैशी, रित बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम सहित 14 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई जारी है।
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24 मार्च को सदर क्षेत्र की दो सगी बहनें घर से लापता हो गई थीं। 18 जुलाई को पुलिस ने दोनों को कोलकाता के तपसिया इलाके से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपी पकड़े थे, जिनसे पूछताछ के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें दिल्ली का रहने वाला मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह भी शामिल था।
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वह अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए काम कर रहा था। अदालत में उक्त मामले में 22 जून, 2026 को दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान, उसके बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला, गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, शाहगंज के सराय ख्वाजा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फर नगर का अबू तालिब, जयपुर का मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, हसन अली उर्फ शेखर राय, ओसामा खान, अब्दुल रहमान, मनोज कनौजिया, जुनैद कुरैशी, रित बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम सहित 14 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई जारी है।
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