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रिश्तेदार निकले धोखेबाज: चिकित्सक को फर्जी दस्तावेजों से दिलाई जमीन, 50 लाख रुपये हड़पे; FIR हुई दर्ज
Wed, 19 Aug 2026 06:31 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 19 Aug 2026 06:31 AM IST
सार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक से 50 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्तेदारों ने असली भूस्वामी की जगह फर्जी व्यक्ति खड़ा कर कूटरचित दस्तावेजों से रजिस्ट्री करा दी; कोर्ट के आदेश पर छह लोगों पर एफआईआर हुई है।
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चिकित्सक।
- फोटो : freepic
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विस्तार
आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के राधेश्याम नगर निवासी एक महिला ने अपने ही रिश्तेदारों पर जमीन का सौदा कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करीब 50 लाख रुपये हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर छह आरोपियों पर सिरसागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
ऊषा यादव ने बताया कि उनके पति डॉ. एमपी यादव आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं। रिश्तेदार उमेश, राजकुमार, संजय, विजय, अजय उर्फ लक्की तथा तेजश उर्फ वीकेश निवासीगण नगला धीर, थाना सिरसागंज उनके पास आए और अफजलपुर इमलिया स्थित अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा।
सौदा तय होने पर पति ने बैनामे के समय 12.50 लाख नकद दिए तथा शेष 37.50 लाख आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए। आरोप है कि आरोपियों ने असली भूस्वामी राजेंद्र सिंह के स्थान पर किसी अन्य फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री व बैनामा करा लिया।
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रकम ऐंठने के बाद जब पीड़िता के पति खेत का कब्जा लेने और देखने पहुंचे, तो आरोपियों ने जमीन बेचने से साफ इन्कार कर दिया। जब पूछताछ व छानबीन की, तब उन्हें पूरे फर्जीवाड़े और ठगी का पता चला। उन्होंने घटना की लिखित शिकायत सिरसागंज थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की थी लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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ऊषा यादव ने बताया कि उनके पति डॉ. एमपी यादव आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं। रिश्तेदार उमेश, राजकुमार, संजय, विजय, अजय उर्फ लक्की तथा तेजश उर्फ वीकेश निवासीगण नगला धीर, थाना सिरसागंज उनके पास आए और अफजलपुर इमलिया स्थित अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा।
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सौदा तय होने पर पति ने बैनामे के समय 12.50 लाख नकद दिए तथा शेष 37.50 लाख आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए। आरोप है कि आरोपियों ने असली भूस्वामी राजेंद्र सिंह के स्थान पर किसी अन्य फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री व बैनामा करा लिया।
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रकम ऐंठने के बाद जब पीड़िता के पति खेत का कब्जा लेने और देखने पहुंचे, तो आरोपियों ने जमीन बेचने से साफ इन्कार कर दिया। जब पूछताछ व छानबीन की, तब उन्हें पूरे फर्जीवाड़े और ठगी का पता चला। उन्होंने घटना की लिखित शिकायत सिरसागंज थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की थी लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।