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UP: रॉन्ग साइड गाड़ी भूल से भी न चलाएं, अब चालान नहीं, सीधा मुकदमा; आगरा में पहली बार हुई बड़ी कार्रवाई
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:04 PM IST
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सार
सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पहली बार 24 घंटे में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर सात चालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 में प्राथमिकी दर्ज की गई।
राॅन्ग साइड
- फोटो : AI
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विस्तार
सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने और सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। आगरा में पहली बार राॅन्ग साइड वाहन चलाने पर 24 घंटे में टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों समेत सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस धारा में दोषी मिलने पर छह महीने की जेल और एक हजार रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर 19 फरवरी को गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की मौत हो गई थी। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से बाइक फिसल गई थी तभी राॅन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया था। इस हादसे के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार को शहरभर में अभियान चलाया। अलग-अलग मार्गों पर राॅन्ग साइड में वाहन चला रहे लोगों के चालान काटने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की गई।
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कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर 19 फरवरी को गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की मौत हो गई थी। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से बाइक फिसल गई थी तभी राॅन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया था। इस हादसे के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार को शहरभर में अभियान चलाया। अलग-अलग मार्गों पर राॅन्ग साइड में वाहन चला रहे लोगों के चालान काटने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की गई।
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पुलिस आयुक्त ने बताया कि कई बार राॅन्ग साइड वाहन चलाने की वजह से हादसे होते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी के तहत प्राथमिकी लिखी गई हैं। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
पांच थाना क्षेत्रों में दर्ज की गईं प्राथमिकी
23 फरवरी की रात 8:40 बजे थाना कमला नगर में लिखी गई प्राथमिकी में एसआई अमित कुमार ने एफ-66, प्रोफेसर काॅलोनी, कमला नगर निवासी सुनील गुप्ता को नामजद किया। आरोप है कि वह कमला नगर में अग्रवाल कट के पास तेजी और लापरवाही के साथ रॉन्ग साइड से स्कूटी लेकर जा रहे थे। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वाहन रुकवाकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
23 फरवरी की रात 8:40 बजे थाना कमला नगर में लिखी गई प्राथमिकी में एसआई अमित कुमार ने एफ-66, प्रोफेसर काॅलोनी, कमला नगर निवासी सुनील गुप्ता को नामजद किया। आरोप है कि वह कमला नगर में अग्रवाल कट के पास तेजी और लापरवाही के साथ रॉन्ग साइड से स्कूटी लेकर जा रहे थे। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वाहन रुकवाकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला चाैराहे पर उप निरीक्षक योगेश कुमार चेकिंग कर रहे थे। 62, टैगोर नगर, दयालबाग निवासी सुधीर यादव दो पहिया वाहन से रॉन्ग साइड से आ रहे थे। वाहन की गति भी अधिक थी। उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई।
थाना न्यू आगरा में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। सोमवार शाम पांच बजे लिखी गई प्राथमिकी में एसआई सोनू कुमार ने नगला हवेली निवासी निखिल चाैधरी को नामजद किया। आरोप है कि भगवान टाॅकीज सर्विस रोड पर वे रॉन्ग साइड से बाइक लेकर जा रहे थे। दूसरी प्राथमिकी एसआई सुमित देशवाल ने सोमवार रात आठ बजे लिखाई। इसमें सादाबाद निवासी पुष्पेंद्र को नामजद किया। वह शाम साढ़े पांच बजे भगवान टाॅकीज की सर्विस रोड पर रॉन्ग साइड जा रहे थे।
थाना हरीपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार रात 12:30 बजे चेकिंग के दौरान एक लोड टेंपो को रोका गया। टेंपो रॉन्ग साइड से आ रहा था। हाईवे पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। ऐसे में रॉन्ग साइड टेंपो से हादसे का खतरा बन रहा था। चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने टेंपो चालक लव कुश विहार, सिकंदरा निवासी सत्य प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
दो प्राथमिकी की थाना ट्रांस यमुना में दर्ज की गईं। सोमवार रात नाै बजे कालिंदी विहार सौ फुटा रोड पर गलत दिशा से आ रहे टेंपो चालक, प्रकाश पुरम, टेढ़ी बगिया निवासी आकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई। दूसरी प्राथमिकी प्रकाश नगर निवासी मनोज कुमार पर दर्ज की गई। वह टेढ़ी बगिया से रॉन्ग साइड बाइक चला रहे थे।
थाना न्यू आगरा में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। सोमवार शाम पांच बजे लिखी गई प्राथमिकी में एसआई सोनू कुमार ने नगला हवेली निवासी निखिल चाैधरी को नामजद किया। आरोप है कि भगवान टाॅकीज सर्विस रोड पर वे रॉन्ग साइड से बाइक लेकर जा रहे थे। दूसरी प्राथमिकी एसआई सुमित देशवाल ने सोमवार रात आठ बजे लिखाई। इसमें सादाबाद निवासी पुष्पेंद्र को नामजद किया। वह शाम साढ़े पांच बजे भगवान टाॅकीज की सर्विस रोड पर रॉन्ग साइड जा रहे थे।
थाना हरीपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार रात 12:30 बजे चेकिंग के दौरान एक लोड टेंपो को रोका गया। टेंपो रॉन्ग साइड से आ रहा था। हाईवे पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। ऐसे में रॉन्ग साइड टेंपो से हादसे का खतरा बन रहा था। चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने टेंपो चालक लव कुश विहार, सिकंदरा निवासी सत्य प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
दो प्राथमिकी की थाना ट्रांस यमुना में दर्ज की गईं। सोमवार रात नाै बजे कालिंदी विहार सौ फुटा रोड पर गलत दिशा से आ रहे टेंपो चालक, प्रकाश पुरम, टेढ़ी बगिया निवासी आकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई। दूसरी प्राथमिकी प्रकाश नगर निवासी मनोज कुमार पर दर्ज की गई। वह टेढ़ी बगिया से रॉन्ग साइड बाइक चला रहे थे।
क्या है बीएनएस की धारा 281
एसीपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 281 में प्रावधान है कि अगर कोई रॉन्ग साइड, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डालने का काम करता है तो इस धारा में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसमें दोषी को छह महीने की जेल और एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में पुलिस अक्सर चालान की कार्रवाई भी करती है। एमवी एक्ट में 5,000 से लेकर 10,000 तक के चालान काटे जाते हैं।
एसीपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 281 में प्रावधान है कि अगर कोई रॉन्ग साइड, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डालने का काम करता है तो इस धारा में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसमें दोषी को छह महीने की जेल और एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में पुलिस अक्सर चालान की कार्रवाई भी करती है। एमवी एक्ट में 5,000 से लेकर 10,000 तक के चालान काटे जाते हैं।
