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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Suicide Case: Bail Rejected for Accused in Blackmail and Abetment Case

UP: जल जीवन मिशन के कर्मचारी को इस कदर किया प्रताड़ित, उसने दे दी जान; भाई-बहन को नहीं मिली जमानत

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 23 Apr 2026 09:49 AM IST
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सार

युवक को ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। सुसाइड नोट में रुपये की मांग और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र सामने आने के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

Agra Suicide Case: Bail Rejected for Accused in Blackmail and Abetment Case
death demo - फोटो : iStock
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विस्तार

युवक को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में जिला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव नगला महादेव निवासी अंकित और उनकी बहन अंजलि कुमारी ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे निरस्त कर दिया।
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थाना एत्मादपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ब्रजभान सिंह ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनका छोटा भाई समोद कुमार एनसीपी जल जीवन मिशन आगरा में कार्यरत था। उसने 11 फरवरी को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।
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सुसाइड नोट से जानकारी हुई कि आरोपी अंजलि कुमारी और उसका भाई अंकित कुमार व अन्य आरोपी भाई को परेशान करते थे। ब्लैकमेल कर रुपये भी ठग लिए थे। इसके बाद फिर से 25 लाख रुपये की मांग और कर रहे थे। जिससे वह गुमसुम रहने लगा था। 
 
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