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अवैध निर्माण पर शिकंजा: आवासीय भूखंड पर बने अस्पताल को 48 घंटे का अल्टीमेटम, छह संपत्तियां की गईं सील

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 29 Apr 2026 09:12 PM IST
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सार

अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की स्थिति को देखते हुए विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। भवन स्वामी चिकित्सक को कड़ी चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया। चेताया है कि यदि दो दिन में अस्पताल खाली नहीं किया गया, तो विभाग बिना किसी नोटिस के सीलिंग की कार्रवाई करेगा।

awas vikas parishad Takes Action Against Illegal Construction in Agra
कार्रवाई करती टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवास विकास परिषद का बुलडोजर बुधवार को कमला नगर में आवासीय भूखंडों पर खड़े व्यावसायिक एवं अवैध निर्माणों पर चला। सीताराम हार्टकेयर एंड मैटरनिटी सेंटर में मरीज भर्ती थे। इसे खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छह अवैध निर्माण सील किए हैं।
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उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की टीम बुधवार दोपहर 12 बजे भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए पहुंची। आवासीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली छह संपत्तियों को मौके पर ही सील कर दिया। अभियान के दौरान प्रवर्तन दल जब संपत्ति संख्या डी/242 पर पहुंचा, तो वहां आवासीय भूखंड पर सीताराम हार्टकेयर एंड मैटरनिटी सेंटर संचालित पाया गया। परिषद ने इसे पूरी तरह अवैध माना, लेकिन अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की स्थिति को देखते हुए विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने भवन स्वामी डॉ. राजीव मंगल एवं डॉ. अनीता मंगल को कड़ी चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। चेताया है कि यदि दो दिन में अस्पताल खाली नहीं किया गया, तो विभाग बिना किसी नोटिस के सीलिंग की कार्रवाई करेगा।
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प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम. खान के नेतृत्व में टीम ने एक-एक कर नियमों के विरुद्ध बने भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कमला नगर ए/764 पर ममता रानी का भवन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण जारी रखने पर सील किया है। ए/796 में राम प्रताप भारती ने तीसरे तल पर अवैध निर्माण करने पर पूरी इमारत को सील किया है। बी/577 में संदीप अग्रवाल ने नक्शे का उल्लंघन किया है। इसे सील किया गया। एफ/148 में गोविंद मित्तल के बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन मकान काम रोककर सील किया गया। एफ/154 में राजीव जैन ने फ्रंट हिस्से को अवैध रूप से कवर कर निर्माण करने पर भवन सील किया है। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता अनिल कुमार, सहायक अभियंता योगेश व सुरेंद्र समेत परिषद के तमाम अधिकारी रहे। परिषद ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

हल्के में न लें नोटिस
मेरठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अब अवैध निर्माणों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आवंटी नोटिसों को हल्के में न लें, अन्यथा भविष्य में और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। -अतुल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता


 
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