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लाभचंद मार्केट पर घमासान: दुकानदार दो फाड़, कोई बोले पुनर्वास तो कोई बताए वैध; याचिकाकर्ता ने मांगी सुरक्षा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 17 Feb 2026 08:56 AM IST
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सार
लाभचंद मार्केट पर घमासान मचा हुआ है। एक गुट ने ध्वस्तीकरण से पहले उठाई पुनर्वास की मांग उठाई है। वहीं दूसरा गुट मार्केट को वैध बता रहा है।
लाभचंद मार्केट पर घमासान:
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा के राजा मंडी बाजार स्थित लाभचंद मार्केट के अस्तित्व पर आए संकट के बीच दुकानदार दो फाड़ हो गए हैं। एक गुट ने ध्वस्तीकरण से पहले पुनर्वास की मांग शुरू कर दी है। वहीं, दूसरा गुट मार्केट को वैध बताकर कार्रवाई न करने की मांग पर अड़ा है। दोनों ही गुटों के दुकानदारों ने सोमवार को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से मुलाकात कर संबंधित दस्तावेज पेश किए।
दुकानदारों का एक गुट सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। जिलाधिकारी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने की मांग की। डीएम ने इस संबंध में शासन से सलाह लेने करने का आश्वासन दिया है। दुकानदारों की समस्याओं को सुनकर डीएम और एडीएम सिविल सप्लाई और प्रोटोकॉल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। इस दौरान जय पुरसनानी, अशोक जैसवानी, नरेंद्र अमरनानी, राजेश अग्रवाल, राजीव गुप्ता, अशोक कुमार, अजय बूलचंदानी, शुभम अग्रवाल, मोनू आदि मौजूद रहे।
दुकानदारों के दूसरे गुट ने पेश किए दस्तावेज
राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के ध्वस्तीकरण की सुगबुगाहट के बीच अब दुकानदारों और प्रशासन के बीच तकरार तेज हो गई है। सोमवार को मार्केट के दुकानदारों के दूसरे गुट ने जिलाधिकारी अरविंद बंगारी के सामने मार्केट की वैधता के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दुकानदारों ने वर्ष 1940 में पंजीकृत नजूल पट्टा विलेख की प्रति पेश की है। दुकानदारों का मुख्य तर्क इस पट्टे में संलग्न मानचित्र पर आधारित है, जिसमें राजा मंडी रोड की चौड़ाई 16 फीट दिखाई गई है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट पूरी तरह वैध है और नियमों के तहत बना हुआ है। इस मौके पर पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, अभिषेक जैन, वासुदेव, सुधीर नाहर, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि मौजूद रहे।
याचिकाकर्ता ने डीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार
राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद याचिकाकर्ता सरदार अमरजोत सिंह सूरी (76) ने सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद बंगारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सूरी के अनुसार वर्ष 1952 से उनके पिता के नाम आवंटित दुकान परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया है। 10 फरवरी को हुए सीमांकन में उनकी दुकान को सार्वजनिक सड़क पर बताया गया है, जिससे उनके सामने बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानूनी लड़ाई के कारण लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
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दुकानदारों का एक गुट सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। जिलाधिकारी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने की मांग की। डीएम ने इस संबंध में शासन से सलाह लेने करने का आश्वासन दिया है। दुकानदारों की समस्याओं को सुनकर डीएम और एडीएम सिविल सप्लाई और प्रोटोकॉल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। इस दौरान जय पुरसनानी, अशोक जैसवानी, नरेंद्र अमरनानी, राजेश अग्रवाल, राजीव गुप्ता, अशोक कुमार, अजय बूलचंदानी, शुभम अग्रवाल, मोनू आदि मौजूद रहे।
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दुकानदारों के दूसरे गुट ने पेश किए दस्तावेज
राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के ध्वस्तीकरण की सुगबुगाहट के बीच अब दुकानदारों और प्रशासन के बीच तकरार तेज हो गई है। सोमवार को मार्केट के दुकानदारों के दूसरे गुट ने जिलाधिकारी अरविंद बंगारी के सामने मार्केट की वैधता के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दुकानदारों ने वर्ष 1940 में पंजीकृत नजूल पट्टा विलेख की प्रति पेश की है। दुकानदारों का मुख्य तर्क इस पट्टे में संलग्न मानचित्र पर आधारित है, जिसमें राजा मंडी रोड की चौड़ाई 16 फीट दिखाई गई है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट पूरी तरह वैध है और नियमों के तहत बना हुआ है। इस मौके पर पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, अभिषेक जैन, वासुदेव, सुधीर नाहर, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि मौजूद रहे।
याचिकाकर्ता ने डीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार
राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद याचिकाकर्ता सरदार अमरजोत सिंह सूरी (76) ने सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद बंगारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सूरी के अनुसार वर्ष 1952 से उनके पिता के नाम आवंटित दुकान परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया है। 10 फरवरी को हुए सीमांकन में उनकी दुकान को सार्वजनिक सड़क पर बताया गया है, जिससे उनके सामने बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानूनी लड़ाई के कारण लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।