सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court Hearing Today Against Kangana Ranaut Over Remarks on Farmers

Kangana Ranaut Case: कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में सुनवाई आज, पिछली तारीख पर लगा था जुर्माना

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 03 Apr 2026 09:26 AM IST
विज्ञापन
सार

भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रणौत  के खिलाफ आगरा की एमपी-एमएलए अदालत में आज सुनवाई होगी। किसानों और महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर दायर वाद में पिछली तारीख पर उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

Court Hearing Today Against Kangana Ranaut Over Remarks on Farmers
सांसद कंगना रणौत - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में शुक्रवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह न्यायालय में सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर कंगना पर अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया था।
Trending Videos


राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन



20 साल बाद दर्ज कराई प्राथमिकी, धोखाधड़ी में पिता-पुत्र को मिली जमानत
धोखाधड़ी व अन्य आरोपों के मामले में थाना डौकी क्षेत्र के नगला ताल निवासी रामकरण कटारा और उनके पुत्र मनीष कटारा ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। 20 साल बाद प्राथमिकी होने पर जिला जज संजय कुमार स्वीकृत कर ली।

थाना डौकी में दर्ज प्राथमिकी के मंगल ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह मौजा बमरौली कटारा स्थित जमीन पर मालिक काबिज हैं। उस जमीन में सत्यवती सह खातेदार थी। उसकी मौत के बाद आरोपी पिता-पुत्र ने अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र कर उनके नाम से कूट रचित दस्तावेज बना लिए और जमीन पर कब्जा कर अन्य को विक्रय कर दी। विरोध पर आरोपी पिता-पुत्र ने वादी को जान से मारने की धमकी दी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed