फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Fine imposed on V Mart Mall director for forcing customer to buy six-rupee carry bag

6 रुपये के कैरी बैग पर 15 हजार जुर्माना: वी-मार्ट माॅल ने किया ग्राहकों को मजबूर, अब ब्याज समेत देनी होगी रकम

Sun, 16 Aug 2026 12:52 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 16 Aug 2026 12:52 PM IST
सार

ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर करना माॅल मालिक को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने वी-मार्ट निदेशक पर जुर्माना लगाया है। साथ ही 6 प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Fine imposed on V Mart Mall director for forcing customer to buy six-rupee carry bag
carry bag - फोटो : adobe stock

विस्तार

वी-मार्ट के कर्मचारियों ने ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर किया। पीड़ितों की इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने वी-मार्ट निदेशक को 6 प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने निदेशक वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड और कमला नगर स्थित स्टोर के प्रबंधक को ये आदेश दिए हैं। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के लिए 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
विज्ञापन


 

कमला नगर निवासी दीपक त्यागी, रोहित अग्रवाल, शीतल बंसल, गांधी नगर निवासी आशीष और शाहगंज निवासी सौरभ अग्रवाल ने वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि वह सभी अलग-अलग तारीखों पर दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में वी-मार्ट से घरेलू सामान खरीदने गए थे।

 

काउंटर पर कर्मचारियों ने उन्हें 6 रुपये के कैरी बैग खरीदने पर मजबूर किया। उन्हें मजबूरन भुगतान करना पड़ा, जबकि कैरी बैग पर वी-मार्ट का विज्ञापन छपा था। कर्मचारियों ने कैरी बैग का मूल्य बिल में अंकित नहीं किया। नियम के अनुसार, विज्ञापन वाले कैरी बैग पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए।

ये भी पढ़ें-कैलाश मेला कल, आज शाम से रूट डायवर्जन: दो दिन भारी वाहनों की नो एंट्री, शहर में भी बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था; देख लें ये रूट प्लान

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed