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6 रुपये के कैरी बैग पर 15 हजार जुर्माना: वी-मार्ट माॅल ने किया ग्राहकों को मजबूर, अब ब्याज समेत देनी होगी रकम
Sun, 16 Aug 2026 12:52 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 16 Aug 2026 12:52 PM IST
सार
ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर करना माॅल मालिक को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने वी-मार्ट निदेशक पर जुर्माना लगाया है। साथ ही 6 प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया है।
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- फोटो : adobe stock
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विस्तार
वी-मार्ट के कर्मचारियों ने ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर किया। पीड़ितों की इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने वी-मार्ट निदेशक को 6 प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया है।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने निदेशक वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड और कमला नगर स्थित स्टोर के प्रबंधक को ये आदेश दिए हैं। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के लिए 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने निदेशक वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड और कमला नगर स्थित स्टोर के प्रबंधक को ये आदेश दिए हैं। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के लिए 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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कमला नगर निवासी दीपक त्यागी, रोहित अग्रवाल, शीतल बंसल, गांधी नगर निवासी आशीष और शाहगंज निवासी सौरभ अग्रवाल ने वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि वह सभी अलग-अलग तारीखों पर दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में वी-मार्ट से घरेलू सामान खरीदने गए थे।
काउंटर पर कर्मचारियों ने उन्हें 6 रुपये के कैरी बैग खरीदने पर मजबूर किया। उन्हें मजबूरन भुगतान करना पड़ा, जबकि कैरी बैग पर वी-मार्ट का विज्ञापन छपा था। कर्मचारियों ने कैरी बैग का मूल्य बिल में अंकित नहीं किया। नियम के अनुसार, विज्ञापन वाले कैरी बैग पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए।
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