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UP: इस तरह पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, प्रशासन ने जारी किए ये आदेश; पंप संचालकों को जारी की गई चेतावनी

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: आगरा ब्यूरो Updated Fri, 27 Mar 2026 01:33 PM IST
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FIR to be Registered for Open Sale of Petrol and Diesel
पेट्रोल पंप पर लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला।
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प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पेट्रोल-डीजल को बोतल या कैन में बेचने पर सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों से बचने व अवैध भंडारण न करने की अपील की गई है।
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रसोई गैस के बाद अब ईंधन को लेकर मची गहमागहमी के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलापूर्ति अधिकारी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल को खुले (कैन या बोतल) में बेचने पर और सख्ती कर दी है। यदि कोई पंप संचालक या ग्राहक नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार के अनुसार, वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण ईंधन का अवैध भंडारण किसी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकता है। घरों या असुरक्षित स्थानों पर पेट्रोल-डीजल रखना जानलेवा साबित हो सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ पंप संचालक सादा पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर ग्राहकों को जबरन प्रीमियम पेट्रोल खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। डीएसओ ने चेतावनी देते हुए कहा की ऐसे पंपों को चिह्नित कर जांच शुरू कर दी गई है। सादे तेल की उपलब्धता होने के बावजूद प्रीमियम तेल बेचने वाले संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में तेल की कोई किल्लत नहीं है। स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

अफवाहों से बचें
जिलापूर्ति अधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें। अवैध भंडारण न करें। जिले में पर्याप्त उपलब्धता है। पाबंदी केवल अवैध भंडारण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है।
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