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50 करोड़ की जमीन कुर्क: पांच बकाएदारों की जारी हुई थी आरसी, 67 लाख बकाया न चुकाने पर तहसील की बड़ी कार्रवाई

अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: आगरा ब्यूरो Updated Sun, 08 Mar 2026 10:55 AM IST
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सार

आगरा में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच बकाएदारों की 11 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली। ये कार्रवाई रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी होने के बाद की गई। 

Immovable properties worth Rs 50 crore of five defaulters attached
आगरा सदर तहसील - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी होने के बाद भी राजस्व का बकाया नहीं चुकाने वाले पांच बकाएदारों की 11 हेक्टेयर जमीन शनिवार को तहसील प्रशासन ने कुर्क कर ली है। इसका बाजार मूल्य 50 करोड़ से अधिक माना जा रहा है।
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उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) सचिन राजपूत के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम ने कुण्डौल, बरौली गूजर और धमौटा में भूमि जब्त की। इन बकाएदारों पर कुल 67.19 लाख रुपये का बकाया था, जिसे जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई। इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लग गई है।
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इनकी संपत्तियां की गई जब्त
एसडीएम सदर के निर्देश पर अमीन ओमवीर त्यागी ने राजस्व टीम के साथ गांवों में जाकर मुनादी कराई और जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें कुण्डौल निवासी अशोक कुमार पर सर्वाधिक 30.02 लाख रुपये बकाया थे। प्रशासन ने कुण्डौल और नदौता मौजा में उनकी करीब 6.73 हेक्टेयर जमीन को जब्त किया है। कुण्डौल निवासी रनवीर सिंह पर 10.85 लाख रुपये की देनदारी थी। इनकी 1.61 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई है। कुण्डौल के राम सिंह पर 10.63 लाख रुपये बकाया थे। प्रशासन ने इनकी बरौली गूजर स्थित 1.35 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा ले लिया है। धमौटा निवासी राकेश कुमार से 9.59 लाख रुपये की वसूली होनी थी। इनके गांव धमौटा स्थित 1.31 हेक्टेयर जमीन को जब्त किया गया है। विजय मल्हैला कुण्डौल निवासी शौकीन सिंह पर 6.08 लाख रुपये बकाया थे। इनकी कुण्डौल और इस्लामपुर मौजा स्थित कुल 1.16 हेक्टेयर जमीन कुर्क हुई है।

 

बिक्री और दान पर लगी रोक
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सचिन राजपूत ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों के हस्तांतरण, बिक्री या दान करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन संपत्तियों का सौदा करता है, तो वह अवैध माना जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बकाया जमा न करने वाले अन्य भू-स्वामियों के खिलाफ भी इसी तरह की कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। कुर्क संपत्तियों को नीलाम कर बकाएदारों की राशि चुकाई जाएगी।
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