बीमा कंपनी की मनमानी पर अदालत की सख्ती: इलाज का क्लेम ठुकराया, अब देना होगा ब्याज समेत 3.5 लाख रुपये
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 01 May 2026 11:31 AM IST
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सार
आगरा में बीमा कंपनी द्वारा इलाज का क्लेम खारिज करने पर स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी को 6% ब्याज सहित 3.5 लाख रुपये और मानसिक क्षति के लिए अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया है।
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