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UP: कंगना रणौत के खिलाफ केस में सुनवाई टली, अधिवक्ता ने मांगा समय; अब 16 मार्च को होगी बहस
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 07 Mar 2026 08:35 AM IST
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सार
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ किसानों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना के वकील ने बहस के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दी है।
सांसद कंगना रणौत
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में शुक्रवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह कोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय की मांग की। अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था।
शुक्रवार को कंगना के स्थानीय अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता विशेष कार्य में व्यस्त होने के कारण बहस के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकती हैं। बहस के लिए अन्य तारीख की मांग की। वादी के अधिवक्ताओं ने कहा कि बहस से बचकर मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। इस पर अदालत ने अगली तारीख दे दी।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। कहा गया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की। महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद खारिज होने पर वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया था।
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शुक्रवार को कंगना के स्थानीय अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता विशेष कार्य में व्यस्त होने के कारण बहस के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकती हैं। बहस के लिए अन्य तारीख की मांग की। वादी के अधिवक्ताओं ने कहा कि बहस से बचकर मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। इस पर अदालत ने अगली तारीख दे दी।
