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Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं दी जमानत

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 01:07 AM IST
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kasganj news no bail granted
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। गांव वमनपुरा सुन्नगढ़ी निवासी अरविंद ने पुलिस को तहरीर दी कि वह अपने भाई शिशुपाल, तहेरे भाई बृजपाल व नरेश के साथ 28 अक्तूबर 2025 को अपने ट्रैक्टर से गांव कैथोल में खेत जोत रहा था। उमेश यादव, गिरीश यादव, विवेक यादव, दिनेश यादव, सुखबीर यादव, विष्णु यादव, वंटू यादव, होते लाल निवासीगण ग्राम सिकंदरपुर ढाब सुन्नगढी लाठी-डंडा, तमंचा, बंदूक लेकर आ गए। हमलावरों ने प्रहार कर ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया और शिशुपाल को गंभीर चोटें पहुंचाईं। घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर का दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी विष्णु यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
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