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Agra: महिला को 40 हजार रुपये में बेचा, फिर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी मामा-भांजे को 20-20 साल की कारावास

Sun, 02 Aug 2026 10:39 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 02 Aug 2026 10:39 AM IST
सार

महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा-भांजे को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। 

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Maternal uncle and nephew jailed for misconduct with woman in Agra
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने धौलपुर के निवासी बेताल और जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर को दोषी पाया। अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं उक्त मामले में जमानत मिलने के बाद महिला अभियुक्त रानी, नेहा, पायल और राहुल फरार हो गए। अदालत ने 20 सितंबर, 2025 को उनकी पत्रावली अलग कर दी।
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थाना जगनेर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि हाथरस के मुरसान की निवासी रानी से उसकी मुलाकात प्रयागराज में हुई थी। वह वहां से पीड़िता को बहलाकर अपने साथ आगरा में एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के सीतानगर निवासी नेहा, पायल के पास लेकर आई। यहां से तीनों महिलाएं थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर के घर ले गए। 
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आरोपी बच्चू से 40 हजार रुपये लेकर वहां से चली गईं। रात को बच्चू सिंह ने बताया कि उसने पीड़िता को 40 हजार रुपये में खरीदा है। 7 दिनों तक बंधक बनाकर आरोपी बच्चू और उसके भांजे ने दुष्कर्म किया। इसके बाद मौका पाकर पीड़िता आरोपियों से मुक्त हुई और पुलिस को फोन किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से उक्त मामले में पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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