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Railway: रेलवे ने बदले पार्सल बुकिंग के नियम, बुकिंग रद्द करते ही डूबेगी पूरी रकम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 27 May 2026 09:30 AM IST
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सार
रेलवे बोर्ड ने पार्सल वैन बुकिंग के नए नियम लागू करते हुए जमानत राशि 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। अब समय पर माल न चढ़ाने या बुकिंग रद्द करने पर पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
ट्रेन सांकेतिक आगरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रेलवे से माल भेजने वाले व्यापारियों और कारोबारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब पार्सल वैन बुक कराने के लिए पहले से ज्यादा पैसा जमा करना होगा और समय पर माल न चढ़ाने या बुकिंग रद्द करने पर पूरी रकम जब्त कर ली जाएगी। इसका असर आगरा मंडल से फल, कपड़ा, जूता, किराना और अन्य सामान भेजने वाले व्यापारियों पर भी पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग और अनावश्यक कब्जा रोकने में मदद मिलेगी तथा जरूरतमंद व्यापारियों को समय पर सुविधा मिल सकेगी।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 21 मई को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों पर पार्सल वैन की मांग बहुत अधिक रहती है, उन्हें नोटिफाइड स्टेशन घोषित किया जाएगा। ऐसे स्टेशनों से पार्सल वैन बुक कराने पर 25 हजार रुपये जमा करने होंगे, जबकि सामान्य स्टेशनों पर यह राशि 10 हजार रुपये रहेगी। पहले दोनों स्टेशनों पर जमानत राशि पांच हजार रुपये थी। अब इसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगरा मंडल में आगरा कैंट, फोर्ट स्टेशन नोटिफाइड स्टेशन हैं। यहां से 7 दिन में माल को हटाना पड़ता है।
व्यापारी अब माल लोड कराने की तय तारीख से 90 दिन पहले तक बुकिंग करा सकेंगे। बुकिंग कराने के बाद तय तारीख से 10 दिन तक की अवधि को लॉक अवधि माना जाएगा। इस दौरान यदि व्यापारी बुकिंग रद्द करता है तो पूरी जमा राशि जब्त हो जाएगी। वहीं यदि रेलवे 10 दिन तक पार्सल वैन उपलब्ध नहीं करा पाता और व्यापारी बुकिंग रद्द करता है तो पूरी राशि वापस मिलेगी, जिस व्यापारी ने पहले तारीख तय कर बुकिंग कराई होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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अगर एक ही तारीख के लिए कई आवेदन होंगे तो पहले आवेदन करने वाले को मौका मिलेगा। इसके अलावा यदि पार्सल वैन लगने के बाद समय पर माल चढ़ाना शुरू नहीं किया गया तो पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और देरी का अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा। रेलवे ने सभी जोनल को नए नियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 21 मई को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों पर पार्सल वैन की मांग बहुत अधिक रहती है, उन्हें नोटिफाइड स्टेशन घोषित किया जाएगा। ऐसे स्टेशनों से पार्सल वैन बुक कराने पर 25 हजार रुपये जमा करने होंगे, जबकि सामान्य स्टेशनों पर यह राशि 10 हजार रुपये रहेगी। पहले दोनों स्टेशनों पर जमानत राशि पांच हजार रुपये थी। अब इसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगरा मंडल में आगरा कैंट, फोर्ट स्टेशन नोटिफाइड स्टेशन हैं। यहां से 7 दिन में माल को हटाना पड़ता है।
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व्यापारी अब माल लोड कराने की तय तारीख से 90 दिन पहले तक बुकिंग करा सकेंगे। बुकिंग कराने के बाद तय तारीख से 10 दिन तक की अवधि को लॉक अवधि माना जाएगा। इस दौरान यदि व्यापारी बुकिंग रद्द करता है तो पूरी जमा राशि जब्त हो जाएगी। वहीं यदि रेलवे 10 दिन तक पार्सल वैन उपलब्ध नहीं करा पाता और व्यापारी बुकिंग रद्द करता है तो पूरी राशि वापस मिलेगी, जिस व्यापारी ने पहले तारीख तय कर बुकिंग कराई होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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अगर एक ही तारीख के लिए कई आवेदन होंगे तो पहले आवेदन करने वाले को मौका मिलेगा। इसके अलावा यदि पार्सल वैन लगने के बाद समय पर माल चढ़ाना शुरू नहीं किया गया तो पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और देरी का अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा। रेलवे ने सभी जोनल को नए नियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।