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ये तो हद ही हो गई: एक महीने पहले बनी थी सड़क, टोरंट की टीम ने खोद डाली; निगम ने लगाया जुर्माना

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 17 Apr 2026 10:18 AM IST
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सार

आगरा के गोकुलपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति नई सड़क काटने पर नगर निगम ने टोरंट पावर पर 5 लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की है। अधिकारियों ने इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान बताते हुए एक सप्ताह में राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

Torrent Power Faces 5 Lakh Penalty for Digging Newly Built Road
सड़क सांकेतिक
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विस्तार

आगरा नगर निगम के लोहामंडी जोन अंतर्गत गोकुलपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति सड़क काटने पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। टोरंट पावर लिमिटेड पर पांच लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की गई। टोरंट ने कंस गेट से करौली बाबा मंदिर तक एक माह पहले बनी सड़क को खोद डाला।
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नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, टोरंट ने 13 अप्रैल को कटिंग शुरू कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम स्तर से सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और प्रभारी मुख्य अभियंता के माध्यम से नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को रिपोर्ट भेजी गई है।
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स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना अनुमति सड़क खोदने से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अर्थदंड की संस्तुति के साथ ही निर्देश दिया गया है कि धनराशि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम कोष में जमा करानी होगी।
 
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