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Aligarh: सराय हकीम में फायरिंग कांड के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, दो अर्जियों पर सुनवाई 6 अप्रैल को
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Fri, 03 Apr 2026 01:53 PM IST
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सार
सराय हकीम बाजार में 12 मार्च की देर रात हुए फायरिंग कांड अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पांच आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दीं।
कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम में भाजयुमो के दो गुटों में हुए फायरिंग कांड में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी 2 अप्रैल को अपर सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गईं। एडीजे-2 राकेश वशिष्ठ ने जारी आदेश में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत खारिज की हैं।
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सराय हकीम बाजार में 12 मार्च की देर रात हुए फायरिंग कांड अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। जेल जाने वालों में से घुड़ियाबाग के यशनंदन गुप्ता, मसूदाबाद के प्रफुल्ल पंडित, सराय वृंदावन सासनी गेट के आयुष पंडित व बारहद्वारी के यश गोयल की ओर से जमानत अर्जी व फरार आरोपियों में से प्रखर राठी की अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई एडीजे-2 की अदालत में हुई।
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न्यायालय ने केस डायरी व आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी तलब किया था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने कुछ आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद पांचों जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। इधर, इसी मामले में बृहस्पतिवार को ही गौरव उर्फ काटू व अरुण गौतम उर्फ अरुण महादेव की जमानत अर्जियां दायर की गई हैं, जिन पर सुनवाई के लिए छह अप्रैल तारीख नियत की गई है।
इधर, भाजयुमो मंत्री हर्षद हिंदू के अधिवक्ता की ओर से हर्षद की तीन पुराने मामलों में जमानत अर्जियां दायर की गई हैं। तीनों जमानत अर्जियां निचली अदालत में दायर की गई हैं, जिन पर सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी गई है।