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AMU: वीसी की गाड़ी पर हमले की कोशिश में पूर्व छात्र को जमानत, पिछले वर्ष छात्रसंघ चुनाव के लिए हुआ था प्रदर्शन
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 24 Oct 2025 10:28 AM IST
सार
मुकदमे में मूल रूप से पालीरजापुर मडराक के पारस की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि वह घटना के समय एएमयू का छात्र नहीं था। उसे पीएचडी में साजिश के तहत दाखिला नहीं दिया था। इसी साजिश के तहत बिना किसी साक्ष्य के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
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एएमयू
- फोटो : संवाद
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विस्तार
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति की गाड़ी पर हमले की कोशिश के आरोपी पूर्व छात्र पारस मोहम्मद को अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। यह घटनाक्रम पिछले वर्ष छात्रसंघ चुनाव के लिए हुए प्रदर्शन के बीच एएमयू प्रशासनिक भवन पर हुआ था।
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घटनाक्रम पिछले वर्ष 21 नवंबर का है। इस संबंध में एएमयू सुरक्षा अधिकारी की ओर से थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया कि छात्रों की भीड़ प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन कर रही थी। तभी दोपहर में प्रशासनिक भवन से अपने आवास के लिए कुलपति के जाते समय उनकी गाड़ी पर छात्रों के उकसावे पर भीड़ उग्र हो गई।
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कुलपति की गाड़ी के रास्ते को अवरुद्ध किया गया। हमले की नीयत से क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। सुरक्षाकर्मियों व अधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया गया। किसी तरह कुलपति की गाड़ी को निकाला गया। इस मुकदमे में पारस सहित कई आरोपी बनाए गए थे।
इसी मुकदमे में मूल रूप से पालीरजापुर मडराक के पारस की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि वह घटना के समय एएमयू का छात्र नहीं था। उसे पीएचडी में साजिश के तहत दाखिला नहीं दिया था। इसी साजिश के तहत बिना किसी साक्ष्य के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अपर सत्र न्यायालय ने इसी मामले में पारस को सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर की है।