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Aligarh News: 15 साल पुराने हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
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दादों थाना क्षेत्र में करीब 15 साल पुराने एक हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह वारदात दो फरवरी 2011 की शाम को हुई थी। वादी नेमपाल के अनुसार गांव के ही रमेश से पांच बोरी खल के लेन-देन को लेकर मामूली विवाद हुआ था। खल वापस करने के बावजूद रमेश मुकर गया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद रमेश अपने साथियों सत्यवीर, दिनेश, बंटी उर्फ मुनेश और दिनेश के साथ तमंचे और लाइसेंसी बंदूक लेकर नेमपाल के घर आ धमका।
हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे नेमपाल के भाई ओमकार और भूरे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय भूरे की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गहन छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को सजा सुनाई है।
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यह वारदात दो फरवरी 2011 की शाम को हुई थी। वादी नेमपाल के अनुसार गांव के ही रमेश से पांच बोरी खल के लेन-देन को लेकर मामूली विवाद हुआ था। खल वापस करने के बावजूद रमेश मुकर गया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद रमेश अपने साथियों सत्यवीर, दिनेश, बंटी उर्फ मुनेश और दिनेश के साथ तमंचे और लाइसेंसी बंदूक लेकर नेमपाल के घर आ धमका।
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हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे नेमपाल के भाई ओमकार और भूरे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय भूरे की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गहन छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को सजा सुनाई है।
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