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Aligarh News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
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नाबालिग से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी त्रिलोकी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने सुनाया है।
तीन साल पहले थाना देहली गेट क्षेत्र में त्रिलोकी निवासी रामनगर कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के नाबालिग होने और मामला लैंगिक अपराध से जुड़े होने के कारण दोषी को अपराध परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।
आरोपी पर दोष साबित हुआ जिसके बाद उसे सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी द्वारा जमा की जाने वाली कुल 10,000 रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसके विधिक संरक्षक के माध्यम से उसे प्रदान की जाए। त्रिलोकी का वारंट तैयार कर उसे तत्काल जेल भेज दिया गया है।
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तीन साल पहले थाना देहली गेट क्षेत्र में त्रिलोकी निवासी रामनगर कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के नाबालिग होने और मामला लैंगिक अपराध से जुड़े होने के कारण दोषी को अपराध परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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आरोपी पर दोष साबित हुआ जिसके बाद उसे सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी द्वारा जमा की जाने वाली कुल 10,000 रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसके विधिक संरक्षक के माध्यम से उसे प्रदान की जाए। त्रिलोकी का वारंट तैयार कर उसे तत्काल जेल भेज दिया गया है।
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