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Aligarh News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा

Wed, 01 Jul 2026 02:22 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 02:22 AM IST
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Man convicted of molesting minor sentenced to one year in prison
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
नाबालिग से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी त्रिलोकी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने सुनाया है।
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तीन साल पहले थाना देहली गेट क्षेत्र में त्रिलोकी निवासी रामनगर कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के नाबालिग होने और मामला लैंगिक अपराध से जुड़े होने के कारण दोषी को अपराध परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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आरोपी पर दोष साबित हुआ जिसके बाद उसे सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी द्वारा जमा की जाने वाली कुल 10,000 रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसके विधिक संरक्षक के माध्यम से उसे प्रदान की जाए। त्रिलोकी का वारंट तैयार कर उसे तत्काल जेल भेज दिया गया है।
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