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Aligarh News: राशन डीलर की हत्या में 11 साल बाद आया फैसला, एक को उम्रकैद, सैन्यकर्मी सहित तीन आरोपी बरी
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 19 Mar 2026 04:22 PM IST
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सार
गांव के कुछ लोगों ने देखा कि आरोपी राशन डीलर बच्चू को मुरसान रोड पर बने पनीर प्लांट की कोठरी में खींचकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों को आता देख एक आरोपी ने तमंचे से बच्चू के सिर में गोली मार दी।
राशन डीलर की हत्या का दोषी
- फोटो : संवाद
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विस्तार
अलीगढ़ में इगलास के गांव मई के पूर्व सैन्यकर्मी राशन डीलर बच्चू सिंह की रंजिशन हुई हत्या के एक दोषी पाली को दोषी करार देकर उम्रकैद से दंडित किया गया है। इस हत्याकांड में आरोपी एक अन्य सैन्यकर्मी सहित तीन आरोपियों को कमजोर साक्ष्यों के आधार पर बरी किया गया है। यह फैसला एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने सुनाया है।
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दोषी को 11 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 10 मार्च 2015 की शाम की है। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मई गांव के फौरन सिंह ने बताया कि उनका पूर्व सैन्य कर्मी बेटा बच्चू सिंह गांव का राशन डीलर था। वह शाम को गांव सिमरधरी के बनी सिंह संग वापस आ रहा था। तभी बनी उसे छोड़कर चला गया।
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बाद में बच्चू घर नहीं आया। 11 मार्च को थाना इगलास में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। अगले दिन 12 मार्च को सुबह साढ़े छह बजे शौच के लिए जा रहे गांव के कुछ लोगों ने देखा कि गांव का पाली, मोरध्वज, सैन्यकर्मी अजय, उदयवीर आदि बच्चू को मुरसान रोड पर बने पनीर प्लांट की कोठरी में खींचकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों को आता देख पाली ने तमंचे से बच्चू के सिर में गोली मार दी।
इसके बाद आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। हमले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में राशन की रंजिश में घटना का आरोप लगाया गया। बाद में घायल का दिल्ली के अस्पताल तक उपचार चला। सेफ्टिक फैलने से कुछ दिन बाद उसकी घर पर ही 17 नवंबर को मौत हो गई। इसके बाद परिवार की सूचना पर पोस्टमार्टम आदि के आधार पर मामला हत्या में तरमीम करते हुए आरोपियों पर चार्जशीट लगाई गई। मामले में सत्र परीक्षण में नौ लोगों की गवाही के आधार पर यह तय पाया गया कि घटना में सिर्फ पाली ही दोषी है। बाकी आरोपियों में किसी के खिलाफ साक्ष्य न होने पर उन्हें बरी किया गया। इसी आधार पर पाली को सजा सुनाई गई है।